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Chhattisgarh Today News: साय सरकार का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में अब इन जमीनों की नहीं होगी रजिस्ट्री, जानिए क्या है नया नियम …

Chhattisgarh Today News छत्तीसगढ़ में अब 5 डिसमिल से कम आकार की कृषि भूमि की खरीदी-बिक्री करने पर अब रजिस्ट्री नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस तरह की भूमि के रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। इस संबंध में महानिरीक्षक (पंजीयन) ने सभी जिला पंजीयकों को पत्र लिखा हैं। बीतें दिनों छत्तीसगढ़ विधानसभा में ‘छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक-2025’ लाया गया था, जिसमें जमीनों की खरीदी और बिक्री को लेकर कई तरह के प्रावधान किए गए थे। इसमें 5 डिसमिल से कम आकार की कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं करने की बात भी शामिल थी। अब इस नियम के राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही सभी जिला पंजीयकों को आदेश जारी किया गया है।

 

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Chhattisgarh News बता दें कि पूर्व में 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री होने से प्रदेश भर में अवैध प्लॉटिंग बढ़ गई थी और इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। हालांकि यह नया नियम शहरों में लागू नहीं होगा, क्योंकि शहरों में भूमि आमतौर पर कृषि श्रेणी से बाहर होती है। शहरी क्षेत्रों में डायवर्टेड भूमि जो व्यवसायिक और आवासीय उपयोग के लिए होती है, उसकी रजिस्ट्री पहले की तरह होती रहेगी।

 

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छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक-2025’ में किए गए ये प्रावधान

विधेयक के तहत जियो रिफेरेन्सिंग तकनीक को कानूनी मान्यता दी गई है। इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में डिजिटल नक्शे तैयार किए जा रहे हैं, जिससे सीमांकन, बंटवारा और नामांतरण जैसे विवाद खत्म होंगे। डिजिटल नक्शे अब कानूनी दस्तावेज माने जाएंगे, जो कोर्ट और प्रशासनिक कामों में मान्य होंगे।

 

क्या अब मैं 5 डिसमिल से कम जमीन खरीद नहीं सकता?

उत्तर: नहीं, अगर जमीन कृषि भूमि है और 5 डिसमिल से कम है, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी।

 

: क्या यह नियम शहरी जमीनों पर भी लागू होगा?

उत्तर: नहीं, यह नियम केवल कृषि भूमि पर लागू है। शहरी (डायवर्टेड) भूमि पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

 

पुराने रजिस्टर्ड प्लॉट्स का क्या होगा?

उत्तर: पुराने रजिस्टर्ड प्लॉट्स मान्य रहेंगे, लेकिन अब नई रजिस्ट्री 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की नहीं हो पाएगी।

 

जियो रिफेरेन्सिंग तकनीक से क्या फायदा होगा?

उत्तर: इससे सीमांकन, बंटवारा, और नामांतरण जैसे विवादों का समाधान डिजिटल नक्शों के आधार पर किया जा सकेगा, जो अब कानूनी मान्यता प्राप्त होंगे।

 

: क्या किसान अपने परिवार के बीच ऐसी भूमि बांट सकते

क्या किसान अपने परिवार के बीच ऐसी भूमि बांट सकते हैं?

Chhattisgarh Today News: नियम के अनुसार, आंतरिक पारिवारिक वितरण संभव हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्री और बिक्री पर रोक लागू होगी। स्पष्ट जानकारी के लिए राजस्व विभाग से संपर्क करें।

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