Chhattisgarh news: साय कैबिनेट में इन अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद लगी मुहर, आप भी जानें सरकार के निर्णय – RGH NEWS
छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Chhattisgarh news: साय कैबिनेट में इन अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद लगी मुहर, आप भी जानें सरकार के निर्णय

Chhattisgarh news छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें बड़े फैसले लिए गए। कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन होगा।

 

CG कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन

छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026 लागू होने के बाद पहले के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मण्डल में हो चुका है। इसके साथ ही उसकी सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल में शामिल हो गई हैं।

 

MSTC से 3 साल के लिए बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट

कैबिनेट मीटिंग में भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। MSTC छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों, निगम मंडल और स्थानीय निकायों के कबाड़ और अनुपयोगी चीजों को डिस्पोज करता है।

 

31 मई 2026 को खत्म होना था कॉन्ट्रैक्ट

MSTC से कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2019 में हुआ था और ये 31 मई 2026 को खत्म हो रहा था, लेकिन अब इसे 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। MSTC के अत्याधुनिक ई-नीलामी प्लेटफॉर्म से देशभर के खरीदार बोली लगाकर स्क्रैप सामान खरीद सकते हैं, इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और राज्य को बेहतर कीमत मिलती है।

 

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शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका

इस फैसले से विभागों को अलग-अलग निविदा और विज्ञापन प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होगी, साथ ही कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन भी बेहतर होगा।

 

छत्तीसगढ़ में ठेकेदारों को राहत

Chhattisgarh newsछत्तीसगढ़ कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद डामर (बिटुमिन) की कीमतों में अचानक और ज्यादा बढ़ोतरी होने से सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हों, इसलिए ठेकेदारों को सीमित राहत दी जाएगी। ये राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक के लिए लागू रहेगी। सरकार सिर्फ डामर की बढ़ी हुई कीमतों के असर को कम करने के लिए तय फॉर्मूले के आधार पर कुछ मुआवजा देगी। बाकी निर्माण सामग्री पर पहले से लागू एस्केलेशन (कीमत बढ़ने पर भुगतान) के नियम पहले जैसे ही लागू रहेंगे।

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