Chhattisgarh Cabinet Decisions: साय कैबिनेट की बैठक खत्म; कर्मचारी चयन मंडल से लेकर परीक्षा में नकल रोकने नया कानून तक, कैबिनेट के 10 प्रस्ताव मंजूर

Chhattisgarh Cabinet Decisions -मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की राज्य के विकास और कानून-व्यवस्था से जुड़े बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है. सरकार ने धर्मांतरण रोकने, परीक्षाओं में नकल रोकने और कर्मचारियों से जुड़े हितों को लेकर बड़े कदम उठाए हैं. कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है. वहीं परीक्षा में नकल रोकने के लिए नया कानून और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल बनाया जाएगा.
धर्मांतरण पर रोक के लिए नया कानून
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है. इस कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य में बल प्रयोग, प्रलोभन, कपट या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन पर प्रभावी रोक लगाना है. सरकार का मानना है कि इससे सामाजिक समरसता बनी रहेगी और किसी भी व्यक्ति पर अनुचित प्रभाव डालकर उसका धर्म नहीं बदला जा सकेगा.
भर्ती परीक्षाओ में नकल के लिए सख्ती
छत्तीसगढ़ लोक भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकधाम विधेयक 2026 को मंजूरी दी है. यह कानून सरकारी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लाया गया है. इसके साथ ही राज्य के विभिन्न विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया जाएगा.
रजिस्ट्री पर अतिरिक्त शुल्क खत्म
कैबिनेट में संपत्ति के पंजीयन पर लगने वाले अतिरिक्त उपकर शुल्क को खत्म करने का फैसला लिया गया है. साल 2003 में यह शुल्क राजीव गांधी मितान क्लब योजना के लिए लगाया गया था, लेकिन अब इस योजना के बंद होने के कारण सरकार ने इस टैक्स को हटाने का फैसला लिया है.
नगरीय नियोजन और भू-राजस्व में बदलाव
प्रदेश की नियोजन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए नगर और ग्राम निवेश कानून और भू-राजस्व संहिता में संशोधन के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम में भी बदलाव किए जाएंगे ताकि आवास विकास से जुड़े कार्यों में तेजी आ सके और प्रक्रिया सरल हो.
अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा को बढ़ावा
कैबिनेट ने सौर ऊर्चा और बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दरों को मंजूरी दी है. जिसमें सोलर हाईमास्ट संयंत्र में साल 2024-25 और 2025-26 के लिए 1.50 लाख रुपए का सरकारी अनुदान दिया जाएगा. बायोगैस संयंत्र, घरेलू बायोगौस संयंत्रों के लिए 9 हजार रुपए प्रति संयंत्र की सब्सिडी तय की गई है.
कैबिनेट के अन्य फैसले
Chhattisgarh Cabinet Decisionsराजनांदगांव जिला क्रिक्रेट एसोसिएशन को अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान और अकादमी के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला लिया गया है. वहीं राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 मामलों को न्यायालय से वापस लेने की मंजूरी दी गई है.



