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Chhatisgarh Samachar: उच्च व्यावसायिक संस्थाओं में चयनित हो चुके अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को दिया जाएगा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति

Chhatisgarh Samachar:   दंतेवाड़ा, 25 सितम्बर 2025

आदिवासी विकास शाखा से  प्राप्त जानकारी अनुसार आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो शिक्षण सत्र 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थाओं जैसे-आई.आई.टी, एम्स, आई.आई.एम, एन.एल.यू., एम.बी.बी.एस., एन.आई.टी., आई.आई.टी. में चयन उपरांत प्रवेश प्राप्त कर चूके है, ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत तात्कालिक सहायता प्रदान किया जाना है। योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों हेतु छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना, छ.ग. राज्य हेतु अधिसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना, उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना तथा पालक की वार्षिक आय रुपये 2.50 लाख से अधिक नहीं होना अनिवार्य किया गया है।
उक्त संबंध में योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक विद्यार्थी कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला दंतेवाड़ा से आवेदन प्राप्त कर दिनांक 25 अक्टूबर 2025 तक पंजीकृत डाक से अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते है। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र, स्थाई जाति प्रमाण पत्र, पालक का आय प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं की अंकसूची, 12वीं की अंकसूची, जिस संस्था में प्रवेश लिया है। उससे संबंधित प्रमाण पत्र, प्रवेश हेतु जमा की गई फीस की रसीद, विद्यार्थी का आधार कार्ड, विद्यार्थी का बैंक खाता क्रमांक तथा आई.एफ.सी. कोड सहित विवरण की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों का विचार नहीं किया जावेगा। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) दंतेवाड़ा से प्राप्त किया जा सकता है।

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