छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Chaitanya Baghel: EOW-ACB कोर्ट का बड़ा फैसला, शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल की 26 नवंबर तक रिमांड बढ़ी

Chaitanya Baghel  : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बार फिर शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इस बहुचर्चित मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 26 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। यह आदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की विशेष अदालत ने सुनाया है।

 

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसी की दलीलें सुनने के बाद कहा कि केस के दस्तावेज और गवाहों की रिपोर्ट की समीक्षा अभी जारी है। इसी वजह से अदालत ने चैतन्य बघेल को फिलहाल 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। बीते दिनों कोर्ट ने उन्हें प्रारंभिक पूछताछ के बाद जेल भेजा था, जहां वे वर्तमान में न्यायिक रिमांड पर हैं।

 

शराब घोटाले की जांच में तेजी

EOW-ACB ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में कई बड़े कारोबारी, अधिकारी और राजनेताओं से पूछताछ की है। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस घोटाले में राज्य के आबकारी विभाग की खरीद-प्रक्रिया से जुड़े कई अनियमितता के सबूत मिले हैं। चैतन्य बघेल की भूमिका को लेकर एजेंसी अब दस्तावेजों और बयान का मिलान कर रही है।

 

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पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पर जांच का फोकस

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को इस मामले में हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पहले न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। अब अदालत ने रिमांड की अवधि 26 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है, जिससे स्पष्ट है कि जांच एजेंसी को अभी और जानकारी एकत्र करनी है।

 

राजनीतिक गलियारों में फिर गर्मी

इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने जांच को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बताया है, वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि “कानून अपना काम कर रहा है और किसी को भी बचाया नहीं जाएगा।” अब सभी की निगाहें EOW-ACB की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं।

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