CG News: छत्तीसगढ़ में 18 जनवरी के बाद होगी आचार संहिता लागू…
CG News छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 15 जनवरी के बजाय 18 जनवरी को किया जाएगा। इस बदलाव के बाद 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है।आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी पंचायतों और नगरीय निकायों के आम चुनाव 2024-25 के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार की जा रही है। नई समयसीमा के अनुसार, नामावली का प्रकाशन अब शनिवार, 18 जनवरी को होगा।
कानूनी प्रावधानों का पालन अनिवार्य
CG Newsचुनाव प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 और नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत संचालित की जाती है। नियमों में किसी भी तरह के बदलाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का परामर्श आवश्यक है।18 जनवरी के बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। इसके साथ ही नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। चुनाव की घोषणा एक साथ होगी, लेकिन मतदान अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा।