Cg News: GAD सिकरेट्री ने जारी किया 14 पेज का आचार संहिता का गाइडलाइन…

Cg News नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती चालू हो गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगा। जीएडी सिकरेट्री अविनाश चंपावत ने कलेक्टरों, कमिश्नरों और विभागाध्यक्षों को आचार संहिता का सर्कुलर जारी कर दिया है कि चुनाव के ऐलान के बाद क्या होगा, क्या नहीं। ट्रांसफर, पोस्टिंग, उद्घाटन, भूमिपूजन, नई घोषणाएं तो बिल्कुल नहीं। कर्मचारियों, अधिकारियों की छुट्टियांं पर भी बैन लग जाएगा।
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छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की रणभेड़ी बजने वाली है। 30 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग उसी दिन शाम या फिर किसी भी सूरत में 31 दिसंबर को चुनाव की तिथियों की घोषणा कर देगा। क्योंकि, 31 दिसंबर को नहीं हुआ तो फिर चुनाव महीना भर के लिए टालना पड़ जाएगा।
जीएडी सिकरेट्री अविनाश चंपावत ने 14 पेज के गाइडलाइन में विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। उन्होंने सिलसिलेवार बताया है कि इस दौरान सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को क्या करना है और क्या नहीं।
कर्मचारियों और अधिकारियों को कलेक्टर की बिना अनुमति के अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। नियुक्ति और पोस्टिंग भी चुनाव का ऐलान होते ही प्रतिबंधित हो जाएंगी।
नगरीय और पंचायत चुनाव के दौरान सरकार के मंत्री कोई घोषणा नहीं कर पाएंगे और न ही कोई भूमिपूजन या उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे।
मंत्रियों के लिए भी गाइडलाइन में सख्त संदेश हैं। मंत्री अगर निजी दौरे पर हैं या किसी प्रायवेट परसन के यहां गए हैं तो उनकी सुरक्षा में कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी। उन्हें जो सुरक्षा मिली है, उसी में उन्हें चलना होगा।
Cg News रेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में मंत्री किसी अधिकारी या कर्मचारी को बुलाएंगे तभी जाने की छूट रहेगी। किसी प्रायवेट जगह पर किसी मंत्री से नहीं मिल सकेंगे कोई कर्मचारी और अधिकारी



