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CG News: राजधानी में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध:रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा बैन…

CG News स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं को देखते हुए रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई बगैर परमिशन के लाउडस्पीकर बजाता पाया गया, तो उस पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर कलेक्टर ने गुरुवार को अधिकारियों की एक मीटिंग ली।

कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 04 एवं धारा 05 के तहत लाउडस्पीकर बजने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रायपुर कलेक्टर ने इसके तहत रायपुर नगर निगम सीमा के अंदर बजने वाले सभी लाउडस्पीकरों पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। बिना अनुमति अगर कोई ऐसा करता पाया गया, तो पुलिस-प्रशासन जांच के बाद तुरंत कार्रवाई करेगी।

कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक।
कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक।

पुलिस-प्रशासन के पास लगातार इस बात की शिकायत आ रही थी कि लोग बिना अनुमति के कार्यक्रमों में तेज आवाज में देर रात तक लाउडस्पीकर बजाते हैं। आवाज इतनी तेज होती है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ-साथ मरीजों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। अभी शादियों का सीजन है, तो शादी-बारात में भी देर रात तक लाउडस्पीकर का उपयोग हो रहा है। इस वजह से कलेक्टर ने सख्ती करते हुए लाउडस्पीकर के उपयोग पर अगले आदेश तक बैन लगा दिया है।

 

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CG News पुलिस-प्रशासन के पास लगातार इस बात की शिकायत आ रही थी कि लोग बिना अनुमति के कार्यक्रमों में तेज आवाज में देर रात तक लाउडस्पीकर बजाते हैं। आवाज इतनी तेज होती है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ-साथ मरीजों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। अभी शादियों का सीजन है, तो शादी-बारात में भी देर रात तक लाउडस्पीकर का उपयोग हो रहा है। इस वजह से कलेक्टर ने सख्ती करते हुए लाउडस्पीकर के उपयोग पर अगले आदेश तक बैन लगा दिया है।

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