छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

CG HSRP Number Plate Fine: छत्तीसगढ़ में हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट लगवाने की तारीख खत्‍म, अब वाहन चालकों लगेगा मोटा जुर्माना..

CG HSRP Number Plate Fine छत्तीसगढ़ में अगर आपने वाहन अप्रैल 2019 से पहले खरीदा है, उस वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन वाहनों में HSRP (HSRP Number Plate Fine) लगवाने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल तय की थी। कार्यालय समय तक जिन वाहन चालकों ने HSRP लगवा लिया है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लगवाया है उन पर कड़ी कार्रवाई नए ट्रैफिक रूल के तहत हो सकती है।

 

वहीं जांच के दौरान पकड़े जाने पर 500 से 10,000 रुपए तक का चालान व जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने HSRP लगवाने के लिए पूर्व में गाइडलाइन जारी की थी, इसकी तारीख खत्‍म होने के बाद अब लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

करीब 35 लाख से ज्‍यादा वाहनों में नहीं लगा HSRP

 

छत्‍तीसगढ़ में करीब 35 लाख से ज्‍यादा ऐसे वाहन (HSRP Number Plate Fine) हैं, जो 2019 से पहले खरीदे गए थे, लेकिन उन पर अभी तक HSRP नहीं लगाया गया है। हालांकि परिवहन विभाग के द्वारा बड़ी मात्रा में वाहनों में HSRP प्‍लेट लगवाई गई है। नंबर प्‍लेट को लेकर अब प्रदेश में सख्‍ती बरती जाएगी। जहां परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस विभाग के द्वारा HSRP नंबर प्‍लेट नहीं लगवाने वालों पर सख्‍त कार्रवाई करेगी।

 

 

 

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15 अप्रैल के बाद सख्त कार्रवाई

 

CG HSRP Number Plate Fineअपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी दोपहिया (HSRP Number Plate Fine) और चार पहिया वाहनों के लिए HSRP लगाना अनिवार्य है। 15 अप्रैल के बाद बिना HSRP वाले वाहनों पर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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