CG DME Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेजों में इतने पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें आवेदन – RGH NEWS
छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

CG DME Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेजों में इतने पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

CG DME Recruitment 2026 छत्तीसगढ़ सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग (Directorate of Medical Education) द्वारा प्रदेश के पांच नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य शासन से प्राप्त सहमति के परिप्रेक्ष्य में, 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों—दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कुनकुरी (जशपुर), जांजगीर-चांपा और कबीरधाम—में प्राध्यापक (Professor), सह-प्राध्यापक (Associate Professor), सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) और सीनियर रेजीडेंट (Senior Resident) के कुल 149 रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

 

CG DME Recruitment 2026 चिकित्सा शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://monitoringcell.cgdme.in/mpas पर जाकर केवल ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा ।

 

विभिन्न विभागों में पदों का विवरण

Latest Medical Jobs in Chhattisgarh जारी विज्ञापन के अनुसार, चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों (जैसे- एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन आदि) के लिए संविदा पदों का वर्गीकरण किया गया है: प्राध्यापक (Professor):35 पद, सह-प्राध्यापक (Associate Professor):40 पद, सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor):50 पद तथा सीनियर रेजीडेंट (Senior Resident): के 24 पदों के लिए विज्ञापन निकला गया है।

 

 

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चयन प्रक्रिया और पात्रता शर्तें

CG DME Recruitment 2026आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव और शोध कार्य राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के प्रचलित मानदंडों और ‘मेडिकल इंस्टीट्यूशन (फैकल्टी क्वालिफिकेशन) रेगुलेशंस, 2025’ के अनुरूप होना अनिवार्य है । इसके अलावा, किसी भी राष्ट्रीय या राज्य चिकित्सा परिषद (National/State Medical Council) में जीवित पंजीकरण (Live Registration) होना आवश्यक है

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