CG daily news: छत्तीसगढ़ में दुकानदार 1 और 2 रुपये के सिक्के लेने से इनकार किया तो कर दीजिए शिकायत.. पहुंच जाएगा जेल, जानें RBI का नियम…

CG daily news कलेक्टर ने यह कदम आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और सिक्कों की वैधता को बनाए रखने के लिए उठाया है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इन दिनों दुकानदार 1 और 2 रुपये के सिक्के लेने से इनकार कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्राहक जब दुकानदारों को ये सिक्के देते हैं, तो उन्हें जवाब मिलता है – “ये सिक्के अब चलन में नहीं हैं।” जबकि हकीकत यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इन सिक्कों को पूरी तरह वैध मुद्रा घोषित किया है।
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जिले के व्यापारिक हलकों में हलचल मची
अब इस रवैये पर सख्ती बरतते हुए सक्ती (Sakti) जिले के कलेक्टर अमृत विकास तोपनो (Amrit Vikas Topno) ने एक सख्त आदेश जारी किया है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि कोई दुकानदार 1 और 2 रुपये के सिक्के नहीं लेता है, तो उसके खिलाफ राजद्रोह (Sedition) तक का मामला दर्ज किया जा सकता है। इस आदेश के बाद जिले के व्यापारिक हलकों में हलचल मच गई है।
सिक्कों की वैधता को बनाए रखने के लिए उठाया यह कदम
कलेक्टर ने यह कदम आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और सिक्कों की वैधता को बनाए रखने के लिए उठाया है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वे हर मूल्य के सिक्के स्वीकार करें। यह केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि नागरिक जिम्मेदारी भी है।
इससे पहले सरगुजा (Surguja) जिले में भी ऐसा ही आदेश जारी हुआ था, जहां अपर कलेक्टर सुनील नायक (Sunil Nayak) ने स्पष्ट किया था कि 1 और 2 रुपये के सिक्के पूरी तरह वैध हैं और जब तक भारत सरकार इन्हें बंद करने की आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक इनका लेन-देन बाध्यकारी है।
किसी भी मूल्य के सिक्के को न लेना नियमों का उल्लंघन
आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, किसी भी मूल्य के सिक्के को न लेना नियमों का उल्लंघन है। यह आम लोगों के विश्वास को कमजोर करता है और आर्थिक असमानता की ओर ले जाता है।
CG daily newsअब प्रशासन ने चेताया है कि यदि कोई दुकानदार इन सिक्कों को नहीं लेता है, तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से भी अपील की गई है कि यदि कोई व्यापारी सिक्के लेने से मना करता है, तो उसकी शिकायत संबंधित प्रशासनिक अधिकारी या रिजर्व बैंक के स्थानीय कार्यालय में करें।