Birth Death Certificate Fee Rules: अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए देने होंगे पैसे, नगर निगम का नया नियम लागू…

Birth Death Certificate Fee Rules नगर निगम भोपाल ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए अब इसके लिए फीस वसूलने की व्यवस्था लागू कर दी है। पहले तक यह प्रमाण पत्र निशुल्क जारी किए जाते थे, लेकिन अब आवेदकों को आवेदन करने की तिथि के आधार पर शुल्क देना होगा। इसके साथ ही कुछ मामलों में शपथ पत्र भी आवश्यक कर दिया गया है।
जानिए फीस से जुड़ी नई व्यवस्था
आवेदन की अवधि | देय फीस |
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21 दिन के भीतर | कोई शुल्क नहीं |
22 से 30 दिन के भीतर | ₹20 |
31 दिन से 1 वर्ष के भीतर | ₹50 |
1 वर्ष से अधिक समय बाद | ₹100 |
बहुत पुराने मामलों के लिए | ₹1000 के स्टांप पर शपथ पत्र अनिवार्य |
जरूरी बातें
यदि कोई व्यक्ति जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है, तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। देरी होने पर आवेदन के साथ नियत शुल्क देना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों में, आवेदक को 100 रूपये शुल्क के अतिरिक्त 1000 के स्टांप पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
ये है आवेदन प्रक्रिया
Birth Death Certificate Fee Rulesआवेदन नगर निगम कार्यालय में या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, देरी के अनुसार शुल्क और शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा।