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Bilaspur news: बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गांजा तस्करी, 21KG गांजा के साथ बिहार के दंपती गिरफ्तार

Bilaspur news 10 लाख के गांजे की खेप के साथ 2 तस्कर बिलासपुर रेलवे स्टेशन से पकड़े गए. दोनों तस्करों को बिलासपुर जीआरपी-आरपीएफ पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया. पकड़े गए लोगों में एक महिला और एक पुरूष तस्कर शामिल है. दोनों के पास से 21 किलो गांजा पकड़ा गया. पकड़े गए गांजे की कीमत 10 लाख है. दोनों तस्कर 2 ट्राली बैग में गांजा भरकर ले जा रहे थे. दोनों तस्करों को जीआरपी और आरपीएफ ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया.

 

बिहार के 2 गांजा तस्कर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार

गांजे के साथ पकड़े गए दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ धारा 20 बी, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. रायपुर रेल पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि “मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए महिला और पुरूष दोनों हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस से अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर आ रहे थे. बिलासपुर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने दोनों को धरदबोचा.”

 

 

रेलवे स्टेशन से गांजा तस्करी

 

मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन बिलासपुर के प्लेटफार्म नं. 4, 5 पर हावड़ा छोर ओव्हरब्रीज के नीचे एक महिला एवं एक पुरूष मादक पदार्थ गांजा के साथ बैठे हैं. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए बिहार के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. महिला आरोपी का नाम संगीता मिश्रा है और पुरुष आरोपी का नाम सुशील मिश्रा है: दिव्यांग पटेल, रायपुर रेल पुलिस अधीक्षक

 

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ट्रेनों में चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान

रायपुर रेल पुलिस अधीक्षक, दिव्यांग पटेल, पुलिस अधीक्षक और रायपुर रेल उपपुलिस अधीक्षक तोबियस खाखा के निर्देश पर लगातार ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस की कोशिश है कि ट्रेनों के जरिए मादक पदार्थों की होने वाली तस्करी पर लगाम लगाया जाए.

 

एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त प्रावधान

Bilaspur newsएनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा की तस्करी और बिक्री गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है. बरामद मात्रा को देखते हुए आरोपियों पर कठोर धाराएं लगाई गई हैं. इस कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान कड़ा है, ताकि मादक पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों को लंबी अवधि की सजा हो सकती है.

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