
Bihar Voter List Download निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद बिहार की मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए नामों की सूची उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर डाल दी गई है। चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह निर्वाचन आयोग से कहा था कि वह मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण प्रकाशित करे, साथ ही उन्हें शामिल न करने के कारण भी बताए, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।
सभी नाम वेबसाइट पर अपलोड
यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देश के 56 घंटे के भीतर, जिन मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं थे, उन्हें जिलों की वेबसाइट पर डाल दिया गया। कुमार ने यह भी रेखांकित किया कि भारत में संसद और विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रणाली कानून द्वारा परिकल्पित बहुस्तरीय, विकेन्द्रीकृत संरचना है।
दावा-आपत्ति के लिए एक महीने का वक़्त
Bihar Voter List Download: आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ), जो एसडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं, बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की सहायता से मतदाता सूची तैयार करते हैं और उसे अंतिम रूप देते हैं। ईआरओ और बीएलओ मतदाता सूची के त्रुटि रहित होने की जिम्मेदारी लेते हैं। कुमार ने बताया कि मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, उनकी डिजिटल और भौतिक प्रतियां सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती हैं और आयोग की वेबसाइट पर भी डाल दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले, मतदाताओं और राजनीतिक दलों के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पूरे एक महीने का समय होता है।
बिहार में मतदाता सूची से नाम क्यों हटाए गए हैं?
उत्तर: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची की समीक्षा की गई, जिसमें डुप्लीकेट, मृत, या अन्यत्र स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।
प्रश्न 2: 2. हटाए गए नामों की सूची कहां देखी जा सकती है?
उत्तर: मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार, हटाए गए मतदाताओं की सूची जिलाधिकारियों की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड कर दी गई है, जहां से कोई भी व्यक्ति उन्हें देख सकता है।
प्रश्न 3: 3. अगर मेरा नाम हट गया है तो क्या कर सकता हूँ?
उत्तर: यदि आपका नाम हट गया है, तो आप एक महीने के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की सहायता से की जा सकती है।