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Atal Pension Yojna: ‘अटल पेंशन योजना’ के नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए अब कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन…

Atal Pension Yojna सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) के लिए ग्राहक पंजीकरण फॉर्म में बदलाव किया है. डाक विभाग की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 1 अक्टूबर से केवल नया संशोधित APY फॉर्म ही नए रजिस्ट्रेशन के लिए स्वीकार किया जा रहा है. यह बदलाव पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के नए दिशानिर्देशों के लिहाज से की गई है, ताकि इस सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान की जा सके.

 

 

पुराने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इस्तेमाल 30 सितंबर 2025 के बाद बंद कर दिया गया है. अब उसे प्रोटियन (पूर्व में NSDL) यानी केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी की ओर से स्वीकार नहीं किया जाएगा.

 

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क्या है अटल पेंशन योजना (APY)?

अटल पेंशन योजना देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरू की गई पेंशन योजना है. इस योजना के तहत, सदस्य को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर हर महीने ₹1,000 से ₹5,000 तक की गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन मिलती है. पेंशन की राशि सदस्य की ओर से किए गए मासिक योगदान पर निर्भर करती है. भारत का कोई भी नागरिक इस योजना से जुड़ सकता है.

 

APY के लिए पात्रता

अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए. उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. उसके पास सेविंग बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए. 1 अक्टूबर 2022 या उसके बाद वह इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए. रजिस्ट्रेशन के दौरान, आवेदक बैंक को आधार नंबर और मोबाइल नंबर दे सकता है, ताकि उसे अपने खाते से जुड़ी जानकारी समय-समय पर मिलती रहे.

 

नए APY फॉर्म की विशेषताएं

Atal Pension Yojnaनए फॉर्म में अब एक अनिवार्य FATCA/CRS घोषणा शामिल की गई है. यह घोषणा यह पता लगाने में मदद करती है कि आवेदक किसी विदेशी देश का नागरिक तो नहीं है या वहां टैक्स तो नहीं भरता. केवल भारतीय निवासी नागरिक ही डाकघरों के माध्यम से APY अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि ये अकाउंट पोस्टल सेविंग अकाउंट से जुड़े होते हैं. सभी डाकघरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नए दिशानिर्देश सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें और सुनिश्चित करें कि केवल अपडेटेड फॉर्म का ही इस्तेमाल नए APY रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाए

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