80 साल के बुजुर्ग की मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर मौत हो गई थी। गुरुवार को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इस मामले में एअर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है।
दरअसल, बुजुर्ग ने व्हीलचेयर की डिमांड की थी, जो एअर इंडिया ने परी नहीं की। पैदल चलकर जाने के कारण बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसकी जानकारी एयरलाइंस ने 16 फरवरी को दी थी।
एयरलाइन ने जवाब में कहा- हमने उन्हें इंतजार करने को कहा था
DGCA ने एयर इंडिया को शोकॉज नोटिस भेजा था। इसके जवाब में एयरलाइन ने बताया- कपल अमेरिका से आया था। पति-पत्नी दोनों ने व्हीलचेयर की डिमांड की थी। उनकी पत्नी व्हीलचेयर पर थीं। वे अपनी पत्नी के साथ इमिग्रेशन क्लीयरैंस की प्रॉसेस पूरी कर रहे थे।
उस दिन व्हीलचेयर की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। इसके चलते हमने उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहा ताकि हम दूसरी व्हीलचेयर का इंतजाम कर सकें। लेकिन, वो पत्नी के साथ पैदल ही चल पड़े।
Air India पर 30 लाख का जुर्माना
कुछ देर चलने के बाद बुजुर्ग गिर गए। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर मेडिकल सुविधा देने के बाद नानावती हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था।
उस दिन एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर की किल्लत थी
भारतीय मूल के बुजुर्ग के पास US का पासपोर्ट था। वे अपनी पत्नी के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट AI-116 की इकोनॉमी क्लास में आए थे। ये फ्लाइट 11 फरवरी को न्यूयॉर्क से रवाना हुई थी और 12 फरवरी को मुंबई पहुंची थी।
कपल ने पहले से व्हीलचेयर पैसेंजर्स के रूप में टिकट बुक की थी। हालांकि, मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर की किल्लत के कारण उन्हें सिर्फ एक व्हीलचेयर मिली।
Air India पर 30 लाख का जुर्माना
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एयरपोर्ट के एक सूत्र ने बताया कि जिस फ्लाइट से कपल मुंबई आए थे, उसमें 32 व्हीलचेयर पैसेंजर्स थे। हालांकि, एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट के लिए सिर्फ 15 व्हीलचेयर मौजूद थीं।