आप जानते हो कि टोल पर 10 सेकेंड से ज्यादा वेट करने पर आप उठा सकते है फायदा,जाने
आप जानते हो कि टोल पर 10 सेकेंड से ज्यादा वेट करने पर आप उठा सकते है फायदा

आप जानते हो कि टोल पर 10 सेकेंड से ज्यादा वेट करने पर आप उठा सकते है फायदा,जाने जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लागु किया है आगे जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे
आप जानते हो कि टोल पर 10 सेकेंड से ज्यादा वेट करने पर आप उठा सकते है फायदा,जाने
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10 सेकंड का इंतजार(wait 10 seconds)
NHAI द्वारा लागू इस नियम के अनुसार, टोल प्लाजा पर किसी भी वाहन का वेटिंग टाइम 10 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो वाहन स्वामी बिना टोल टैक्स के आगे बढ़ सकते हैं। यह नियम मई 2021 में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य टोल प्लाजा पर भीड़ को कम करना और यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना है.
100 मीटर की कतार(100 meter queue)
इसके अलावा, NHAI ने यह भी निर्धारित किया है कि टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतार 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कतार इस सीमा से लंबी होती है, तो भी वाहन स्वामी बिना टैक्स दिए जा सकते हैं। प्रत्येक टोल बूथ पर 100 मीटर की दूरी को दर्शाने के लिए एक पीली पट्टी होनी चाहिए, जो इस नियम को स्पष्ट करती है.
नियम का महत्व(Importance of the rule)
यह नियम न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाता है, बल्कि यह ईंधन की बर्बादी को भी रोकता है। लंबे समय तक रुकने से वाहनों का ईंधन बर्बाद होता है, और इससे पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फास्ट-टैग प्रणाली के माध्यम से टोल भुगतान करने से वेटिंग टाइम कम होता है और यात्रियों को बिना रुके टोल पार करने में मदद मिलती है.
कैसे उठाएं फायदा(How to take advantage)
टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले(Before reaching the toll plaza)
यात्रा शुरू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास फास्ट-टैग सक्रिय और संतुलित हो। इससे आपको टोल प्लाजा पर तेजी से गुजरने में मदद मिलेगी।
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टोल प्लाजा पर ध्यान दें(Pay attention to toll plazas)
जब आप टोल प्लाजा पर पहुंचें, तो ध्यान दें कि क्या वेटिंग टाइम 10 सेकंड से अधिक हो रहा है या कतार 100 मीटर से अधिक लंबी हो रही है। यदि ऐसा होता है, तो आप बिना टैक्स दिए आगे बढ़ सकते हैं।
NHAI हेल्पलाइन का उपयोग करें(Use NHAI Helpline)
यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होती है या टोलकर्मी आपको जबरदस्ती टैक्स भरने के लिए कहते हैं, तो आप NHAI की हेल्पलाइन (1033) पर संपर्क कर सकते हैं। यह आपके अधिकारों की रक्षा करने में सहायक होगा.