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*✍️अनलॉक 4 में किसे मिलेगी इजाजत, किस पर होगी पाबंदी जानें एक नजर में,स्कूल-कालेज अभी रहेंगे बंद, पढ़ें पूरी खबर✍️*

नई दिल्ली. कोरोना महामारी के बीच अनलॉक प्रक्रिया जारी है. शनिवार को अनलॉक 4 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रलाय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं  चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए यह दिशा-निर्देश 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू होंगे.

अनलॉक-4 के जारी किए गए दिशा-निर्देश एक नजर में…

सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति होगी, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी. अनलॉक-4 में भी किसी भी तरह के आयोजन के दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.

देशभर में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने स्कूल और कॉलेजों (School-College Shut) को फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला किया गया है. हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज चालू रहेंगी.

कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से स्कूल अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ऑनलाइन क्लास के लिए स्कूल में बुला सकते हैं. कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे.

सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.

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