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उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट का आया फैसला; माफिया अतीक अहमद दोषी करार…

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश में आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। योगी राज में वो होने वाला है जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। खुद को जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह समझने वाला अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की उमेश पाल किडनैपिंग केस में प्रयागराज के MP-MLA कोर्ट में पेशी हुई है। आज कोर्टरूम में उसके गुनाहों का लेखा-जोखा तैयार है, सजा का ऐलान होना बाकी है। इस केस के अहम आरोपी अतीक को कोर्ट फांसी की सजा सुनाएगी या उम्रकैद की, इसे लेकर सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी रहेंगी। ऐसे में आज नैनी की सेंट्रल जेल से कोर्ट तक के रूट को हाई-अलर्ट पर रखा गया है। जेल के अंदर से लेकर कोर्ट तक की सिक्योरिटी बेहद टाइट है।

 

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Uttar Pradeshअतीक अहमद साल 2005 में हुई बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है. इसके अलावा उस पर राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की किडनैपिंग और हत्या का भी आरोप है. घटना 28 फरवरी 2006 की है, जब उमेश पाल को पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसका भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने अपने साथियों के साथ अपहरण कर अपने कार्यालय में ले गए थे और फिर बाद में हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है.

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