Share Market: 1 मई से लागू होगा शेयर बाजार का नया नियम, इनवेस्ट से पहले जाने ये नियम…,

Share Market Tips: अगर आप भी शेयर बाजार में इक्विटी या म्यूचुअल फंड के जरिये निवेश करते हैं तो यह अपडेट आपको जरूर पता होना चाहिए. आजकल युवाओं के बीच म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) का रुझान तेजी से बढ़ा है. म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को पिछले कुछ सालों अच्छा रिटर्न मिला है. इसी को देखते हुए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की तरफ से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है और नियमों को भी ग्राहकों के अनुकूल बनाया जा रहा है.
एक मई, 2023 से लागू होगा नियम
इसी क्रम में सेबी (SEBI) की तरफ से एक और अपडेट करने के लिए कहा गया है. सेबी की तरफ से कहा गया कि म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए यूज किए जाने वाले डिजिटल वॉलेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) के अनुकूल होना चाहिए. मार्केट रेग्युलेटर ने अपने सर्कुलर में कहा कि इस प्रावधान को एक मई, 2023 से लागू किया जाएगा. यदि आपके डिजिटल वॉलेट का अभी तक भी केवाईसी (KYC) नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द इस काम को करा लें.
इंडियन रेलवे पुरानी पेंशन योजना
7th पे कमीशन PPF स्कीम अपडेट
गोल्ड प्राइस टुडे हाइवे पर टोल टैक्स
Also Read रेखा की 69 उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कहर ढा रही है
Share Market Tipsआपको बता दें सेबी (SEBI) ने 8 मई, 2017 को युवा निवेशकों को ध्यान में रखते हुए नियमों में कुछ छूट दी थी. सेबी की तरफ से जारी इस सर्कुलर के अनुसार युवा निवेशकों को म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये तक ई-वॉलेट के जरिये निवेश करने की अनुमति दी गई थी. यह कदम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और सेविंग को पूंजी बाजार में लाने के प्रयासों का भी हिस्सा था. इस बदलाव के बाद म्यूचुअल फंड के निवेशकों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा था



