केंद्र सरकार का बड़ा फैसला,15 साल पुरानी सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द…

15 Year Old Vehicle Registration: प्रदूषण नियंत्रण करने और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अनुसार 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द होगा. जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल (15 साल से आगे के लिए) हुआ है, वह भी खुद से रद्द माना जाएगा.सभी ऐसी पुरानी गाड़ियों को रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर डिस्पोज करना होगा.
केंद्र सरकार के वाहन, राज्य सरकारों के वाहन, केन्द्र-शासित प्रदेशों के वाहन, निगमों के वाहन, स्टेट ट्रांसपोर्ट के वाहन, पीएसयू (Public Sector Undertakings) के वाहन और सरकारी स्वायत्त संस्थान के सभी 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा. हालांकि, इसमें सेना के वाहन शामिल नहीं हैं. यह नया आदेश 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा.
गौरतलब है कि बीते साल नवंबर में सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ़्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्र और राज्यों सरकारों की सभी 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करना होगा. इसे नियम को निगमों और परिवहन विभाग की बस तथा गाड़ियों के लिए भी लागू करने की बात कही गई थी. तब ड्राफ़्ट पर सरकार ने 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं. अब सरकार इस नियम को लागू करने जा रही है.
15 Year Old Vehicle Registration बीते नवंबर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा. इससे संबंधित नीति राज्यों को भेजी है. उन्होंने कहा था, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत भारत सरकार के सभी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा. मैंने इस नीति को सभी राज्यों को भी भेजा है, उन्हें भी इसे अपनाना चाहिए.’



