*✍️पूर्व कलेक्टर पर रेप का आरोप, IAS जनक पाठक सस्पेंड, क्या था पूरा मामला पढ़े पूरी खबर✍️* – RGH NEWS
छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

*✍️पूर्व कलेक्टर पर रेप का आरोप, IAS जनक पाठक सस्पेंड, क्या था पूरा मामला पढ़े पूरी खबर✍️*

छत्तीसगढ़ में एक आईएएस अफसर के खिलाफ महिला ने अश्लील चैट करने के साथ-साथ उसका बलात्कार करने का आरोप लगाकर खलबली मचा दी है. इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्रवाई और जांच करने का निर्देश दिया है.

 

RGH NEWS छत्तीसगढ़ में एक आईएएस अफसर के खिलाफ महिला ने अश्लील चैट करने के साथ-साथ उसका बलात्कार करने का आरोप लगाकर खलबली मचा दी है. देर रात जांजगीर चांपा पुलिस ने पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और जांच करने का निर्देश दिया है. हाल ही में राज्य शासन द्वारा जेपी पाठक का तबादला कर दिया गया था और अब उनके यहां से हटते ही महिला ने यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है.

क्या है पूरा मामला

आरोप है कि जांजगीर चांपा के पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक ने अपने पद पर रहते हुए एक महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर अपने चेंबर में ही न केवल धमकी देते हुए बलात्कार किया बल्कि उसे जान से मारने की धमकी देते हुए लगातार उसका शारीरिक शोषण भी किया. अ

महिला का यह भी आरोप है कि उसने कलेक्टर की जब बात नहीं मानी थी, तब बार-बार उसे परेशान करते हुए जान से मारने की धमकी देता था. इससे पहले उसके मोबाईल पर कई अश्लील चैट व बातचीत करने के सबूत भी पुलिस अधीक्षक को दिए हैं. वह बताती है कि अपने पद पर रहते हुए इस आईएएस अधिकारी ने लगातार उसका शारीरिक शोषण किया.

पति को सस्पेंड करने की धमकी

पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि तत्कालीन कलेक्टर ने उसे पहले एनजीओ में नौकरी दिलाने का झांसा दिया, फिर उसके पति को बर्खास्त करने की धमकी देकर 15 मई को अपने चेम्बर में बुलाया और चेम्बर में ही घटना को अंजाम दिया. बुधवार की रात दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है.

पूर्व कलेक्टर के उपर मुकदमा दर्ज

इस पूरे मामले में देर रात जांजगीर चांपा पुलिस ने आईएएस अधिकारी जेपी पाठक के उपर अलग-अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांजगीर चाम्पा पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 376, 506, 509 ख के तहत मामला पंजीबद्ध किया है.

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