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RBI द्वारा बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया कहीं आपका पैसा तो नहीं है |

RBI द्वारा बैंक का लाइसेंस कैंसिल:  RBI द्वारा बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया कहीं आपका पैसा तो नहीं है |

देश में एक और को-ऑपरेटिव बैंक बंद होने जा रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के दिशा-निर्देशों को पालन नहीं करने की वजह से अगले सप्ताह से पुणे के रुपी सहकारी बैंक पर ताला लग जाएगा अगर आपका भी अकाउंट इस बैंक में है, तो जल्द-जल्द से अपनी जमा राशि निकाल लीजिए RBI ने अगस्त में पुणे स्थित रुपे सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया था. अब 22 सितंबर से इस बैंक की बैंकिंग सेवाएं बंद कर दी जाएंगी

इस बैंक पर रिजर्व बैंक के नियमों के पालन नहीं करने का आरोप है

उस तारीख के बाद ग्राहक बैंक में जमा पैसे नहीं निकाल सकते।

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RBI द्वारा बैंक का लाइसेंस कैंसिल:  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) देश के कई बैंकों पर नियम न फॉलो करने के कारण समय-समय पर जुर्माना लगाता रहता है। यदि नियमों की अनदेखी बढ़ जाए तो कुछ बैंकों के लाइसेंस तक कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब इस लिस्ट में पुणे के रुपी को-ऑपरेटिव बैंक का नाम जुड़ गया है।

सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस इस वजह से रद्द कर दिया गया था क्योंकि बैंक में पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं थी रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी और बैंक के पास पूंजी नहीं बची थी इस वजह से केंद्रीय बैंक ने इसका बैकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया है.

जिन ग्राहकों का पैसा रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड में जमा है, उन्हें 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस का कवर  मिलता है। यह इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम से मिल रही है। गौरतलब है कि DICGC एक रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी जो को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में किसी खाताधारक के 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर DICGC उसे पूरा इंश्योरेंस क्लेम देता है। हां, जिन ग्राहकों ने उस बैंक में 5 लाख रुपये से अधिक रकम जमा कराई है, उन्हें उनकी पूरी रकम नहीं मिलेगी। उन्हें सिर्फ पांच लाख रुपये तक की भरपाई की जाएगी।

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