रायगढ़ न्यूज़ (समाचार)

नाबालिग बालिका के लापता की रिपोर्ट पर मुस्तैदी से कार्रवाई की सरिया पुलिस

Raigarh News *रायगढ़* । थानाक्षेत्र से लापता हुई 15 वर्षीय नाबालिग बालिका की खोजबिन में मुस्तैदी से पतासाजी दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल द्वारा लगातार बालिका एवं संदेही युवक के मिलने के स्थानों पर दबिश दिया जा रहा था । सरिया पुलिस के बढते दबाव के बीच अपराध कायमी के 12 घंटे के भीतर ही आज दिनांक 21.04.2022 को आरोपी युवक बालिका को गांव के बाहर छोड़कर भाग रहा था जिसे गांववाले देखकर पकड़ लिये । सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे एसआई कमल किशोर पटेल द्वारा अपहृत बालिका एवं आरोपी युवक को थाना लेकर आया गया । आरोपी युवक को अपहरण, दुष्कर्म सहित पोक्सो एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।

लापता बालिका के पिता द्वारा कल दिनांक 20.04.2022 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी लड़की दिनांक 17/04/2022 के सुबह घर में बिना बताये कही चली गई है । जिसका आस पास एवं रिस्तेदारो में पता तलाश किये लेकिन कोई पता नहीं चला है । थाना प्रभारी सरिया द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 90/2022 धारा 363 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध जांच विवेचना में लिया गया । बालिका के घरवालों, चचेरे भाई-बहन एवं सहेलियों से पूछताछ में ग्राम जलगढ़ के युवक संजय चौहान के साथ बालिका का बातचीत करने की जानकारी मिली, तत्काल थाना प्रभारी सरिया अपने स्टाफ के साथ संदेही युवक के घर दबिश दिया गया जो फरार था जिससे उस पर बालिका को भगा ले जाने का संदेह और पुख्ता हुआ । थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर अपराध कायमी के बाद से लगातार संदेही युवक के संपर्क में रहे दोस्तों, रिस्तेदारों के यहां तस्दीक कराकर जानकारी लिया जा रहा था । सरिया पुलिस के बढते दबाव को देखकर आज दिनांक21.04.2022 को संजय चौहान बालिका को बाइक पर उसके गांव के बाहर छोड़कर घर जाने के लिये बोला और स्वयं फरार हो रहा था । बालिका को गांव में देख उसके परिजन सरिया पुलिस को सूचना दिये । तत्काल थाना प्रभारी सरिया बालिका के गांव पहुंचे, जहां से बालिका एवं आरोपी संजय चौहान पिता गिरधारी उम्र 23 वर्ष सा. जलगढ़ थाना सरिया लेकर थाना लाये । बालिका बताई कि आरोपी उसे मंदिर में शादी करेंगे कहकर बहला फुसलाकर भगाकर रायगढ़, पूंजीपथरा ले गया और शारीरिक संबंध स्थापित किया । बालिका का कथन, मुलाहिजा पश्चात प्रकरण में धारा 366,376 IPC 4,6 Pocso Act विस्तारित कर आरोपी संजय चौहान को गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया, जहां से जेल दाखिल किया गया है ।

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