चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में Lalu Prasad Yadav दोषी करार,इस तारीख को होगा सजा का ऐलान

Lalu Prasad Yadav रांची: CBI की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा मामले में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है. लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और 24 आरोपी बरी कर दिए गए हैं. 21 फरवरी को लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई जाएगी.
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा मामले में सबूतों के आधार पर राजेन्द्र पांडे, साकेत लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक साहू, ऐनुल हक, सनाउल हक, अनिल कुमार को बरी कर दिया है. बरी हुए आरोपियों को कोर्ट से बाहर जाने का आदेश दिया गया है.
बता दें कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अशोक कुमार यादव को 3 साल की सजा दी. श्यामनंदन सिंह को 3 साल की सजा दी गई और उन्हें 75 हजार रुपये का फाइन भरना होगा. नंद किशोर प्रसाद को भी 3 साल की सजा दी गई और उनके ऊपर 50 हजार रुपये का फाइन लगाया गया. 3 साल तक की सजा के आरोपियों को बेल बॉन्ड भरने की तैयारी करने को कहा गया है.
चारा घोटाले के सबसे बड़े मुकदमे आरसी-47 ए/96 में आज (15 फरवरी को) रांची स्थित सीबीआई (CBI) की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार पाया. कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव सहित सभी 99 आरोपियों को निजी तौर पर कोर्ट में हाजिर रहने को कहा था.

139 करोड़ के घोटाले में लालू दोषी साबित
बता दें कि चारा घोटाले के पांच मुकदमों में लालू प्रसाद यादव आरोपी बनाए गए. चार मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है और इन सभी मामलों में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. अब पांचवें मुकदमे में भी लालू यादव दोषी पाए गए हैं. ये मामला रांची के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है.
विभाग ने स्कूटर और मोपेड का नंबर दिया
इस घोटाले की खास बात है कि जिस गाड़ी नंबर को विभाग ने पशुओं को लाने के लिए रजिस्टर में दर्शाया था वह सभी स्कूटर और मोपेड के थे। CBI ने जांच में पाया है कि लाखों टन पशुचारा, भूसा, पुआल, पीली मकई, बादाम, खली, नमक आदि स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड पर ढोए गए। देश के सभी राज्यों के करीब 150 DTO और RTO से गाड़ी नंबर की जांच कराकर जांच टीम ने सबूत जुटाए हैं।
इसी तरह, हरियाणा से बढ़िया नस्ल के सांड़, बछिया और हाईब्रिड भैंस भी कथित तौर पर स्कूटर से ही झारखंड लाए गए थे, ताकि यहां अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें।
बयान दर्ज कराने में लगे 15 साल
इस मामले में 575 गवाहों का बयान दर्ज कराने में CBI को 15 साल लग गए। 99 आरोपियों में 53 आरोपी आपूर्तिकर्ता हैं, जबकि 33 आरोपी पशुपालन विभाग के तत्कालीन अधिकारी और कर्मचारी हैं। वहीं, 6 आरोपी तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी हैं, जबकि मामले के 6 आरोपी ऐसे हैं, जिन्हें CBI आज तक नहीं खोज सकी है।
मीसा भारती बोलीं… पिता की तबीयत खराब
सोमवार को लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती रांची पहुंची थी। राजकीय अतिथिशाला में उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात कर सिर्फ इतना कहा था कि उनके पिता की तबीयत खराब है।
इन आरोपियों के भाग्य का फैसला
राजनीतिज्ञ
- लालू प्रसाद – बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
- ध्रुव भगत – पूर्व MLA सह अध्यक्ष पीएसी
- जगदीश शर्मा – पूर्व विधायक सह अध्यक्ष पीएसी
- डॉ. आरके राणा – पूर्व मंत्री सह विधायक
अधिकारी एवं वरीय अधिकारी
- बेक जूलियस – पूर्व पशुपालन सचिव
- अधीप चंद्र चौधरी – पूर्व आयकर आयुक्त, रांची
- नित्या नंद कुमार सिंह – पूर्व बजट एवं लेखा पदाधिकारी, पटना
- महेंद्र प्रसाद – पूर्व ट्रेजरी अधिकारी, डोरंडा रांची
- देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव – सहायक आयुक्त, (कॉमर्शियल टैक्स) पटना
- परमेश्वर प्रसाद यादव – प्रोगेसिव सहायक (सांख्यिकीविद्), रांची
लेखा कार्यालय
- एनुल हक – अकाउंटेंट, डोरंडा कोषागार
- राजेंद्र पांडेय – अकाउंटेंट डोरंडा कोषागार
- साकेत बिहारी लाल – स्क्रूटिनी क्लर्क डोरंडा
- दीना नाथ सहाय – स्क्रूटिनी क्लर्क
- राम सेवक साहू – स्क्रूटिनी क्लर्क डोरंडा कोषागार



