Speed Limit Device; कमर्शियल बहनों के लिए नया नियम लागू, स्पीड कंट्रोलर के बिना नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

Speed Limit Device सड़कों पर तेज रफ्तार से होने वाले हादसों को रोकने के लिए सरकार ने कमर्शियल वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. नए नियमों के तहत निर्धारित श्रेणी के सभी परिवहन वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (SLD) या स्पीड लिमिटिंग फंक्शन (SLF) लगाना अनिवार्य होगा. इसके बिना न तो ऐसे वाहनों की बिक्री हो सकेगी और न ही उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इस नियम का दायरा सिर्फ नए वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा. पहले से सड़कों पर चल रहे व्यावसायिक गाड़ियों को भी फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के दौरान स्पीड कंट्रोलर की जांच करानी होगी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए थे. इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को सर्कुलर जारी कर आदेशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा. हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने भी आरटीओ और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भेजे हैं.
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वाहन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी जानकारी
मंत्रालय ने 28 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को वाहन पोर्टल में जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए थे. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 118(1) के तहत आने वाले वाहनों में रजिस्ट्रेशन से पहले स्पीड कंट्रोलर लगाना जरूरी होगा. इसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.
खराब डिवाइस पर भी होगी कार्रवाई
गाड़ियों में स्पीड कंट्रोलर लगा होना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उसका सही तरीके से काम करना भी जरूरी है. फिटनेस जांच के दौरान इक्विपमेंट की स्थिति की पुष्टि की जाएगी. डिवाइस खराब होने पर उसे बदलना और नए उपकरण का प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा.
निर्माता और डीलर भी होंगे जवाबदेह
Speed Limit Deviceनियमों का उल्लंघन करने वाले व्हीकल मैन्युफैक्चरर और डीलर भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे. इसके अलावा वाहन पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर हर महीने राज्य और जिलेवार अनुपालन रिपोर्ट जारी की जाएगी. सरकार का मकसद वाहन की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के स्तर से ही ओवरस्पीडिंग पर कंट्रोल करना है.