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Tax Audit Report Deadline: कल है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का आखिरी मौका , टैक्सपेयर्स तुरंत कर लें ये जरूरी काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

Tax Audit Report Deadline:यदि आप कारोबारी या प्रोफेशनल हैं और आपके खाते का टैक्स ऑडिट होना है, तो यह जरूरी खबर आपके लिए बेहद खास होगा.  क्योंकि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख कल बुधवार यानि 21 अक्टूबर 2026 है. यानी अब आपके पास इस काम को करवाने के लिए बहुत ही कम समय बचा है.

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जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे इनकम टैक्स विभाग ने तारीख आगे बढ़ाकर 21 अक्टूबर किया था. कई लोग सोचते हैं कि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) ने रिपोर्ट अपलोड कर दी, तो काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. जान‍िये आपको पोर्टल पर कौन सा जरूरी काम निपटाना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है.

किन लोगों के लिए जरूरी है टैक्स ऑडिट?

आमतौर पर यदि आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है, तो टैक्स ऑडिट कराना बेहद जरूरी होता है. हालांकि, यदि आपका 95% से ज्यादा लेनदेन (कैश में मिलना और पेमेंट) डिजिटल/बैंक के जरिए हुआ है, तो यह लिमिट 10 करोड़ रुपये तक हो जाती है. यदि आप डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट या अन्य प्रोफेशनल हैं और आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपये से ज्यादा हैं, तो टैक्स ऑडिट लागू होगा.

CA के रिपोर्ट अपलोड करने के बाद एक्सेप्ट करना न भूलें


यह सबसे जरूरी प्रक्रिया है जिसे आमतौर पर कई टैक्सपेयर्स भूल जाते हैं. सिर्फ सीए द्वारा पोर्टल पर फॉर्म 3CA-3CD या 3CB-3CD अपलोड कर देने से प्रक्रिया पूरी नहीं होती. जब तक आप स्वयं लॉगिन करके इसे अप्रूव नहीं करेंगे, रिपोर्ट पेंडिंग मानी जाएगी.

पोर्टल पर एक्सेप्ट करने का सबसे आसान तरीका:

  • सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉगिन करें.
  • मेनू में जाकर Pending Actions विकल्प पर क्लिक करें और Worklist खोलें.
  • वहां आपको Pending for Acceptance सेक्शन दिखाई देगा.
  • सीए ने जो रिपोर्ट जमा की है, उसके सामने Accept बटन पर क्लिक करें और ओटीपी या ई-वेरिफिकेशन के साथ प्रोसेस पूरी करें.

रिपोर्ट जमा करने से पहले किन – किन बातों का रखें खास ध्यान 

  1. अपने अकाउंट्स के टर्नओवर का GST रिटर्न, सेल्स बिल और बैंक स्टेटमेंट से सही-सही मिलान कर लें.
  2. चालान, रिटर्न और फॉर्म 26AS/AIS से टीडीएस और टीसीएस का मिलान करें ताकि कोई गलती न रहे.
  3. इस बार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (MSME) को किए गए भुगतान, लोन-डिपॉजिट और शेयर बायबैक से जुड़ी जानकारियों की कड़ाई से रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई है.

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ITR भरने के लिए अब इस तारीख तक मिलेगा मौका.

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कल बुधवार यानि 21 अक्टूबर तक सफलतापूर्वक एक्सेप्ट हो जाने के बाद, ऐसे टैक्सपेयर्स को अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए 21 नवंबर 2026 तक का समय मिलेगा.

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