शिक्षा

NEET-PG 2026: NEET-PG 2026 का रिजल्ट हुआ जारी, यहां चेक करें स्कोर

NEET-PG 2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET-PG 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

 

 

डॉक्टरों के पोस्ट ग्रेजुएशन (MD/MS/DNB) दाखिले के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। NBEMS ने नतीजों के साथ-साथ इस साल की कट-ऑफ भी जारी कर दी है। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर देख सकते हैं।

 

किस कैटेगरी के लिए कितना रहा कट-ऑफ (720 में से)

जनरल और EWS: पास होने के लिए कम से कम 262 नंबर (50th पर्सेंटाइल) जरूरी हैं।

 

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जनरल PwBD (दिव्यांग): पास होने के लिए 244 नंबर (45th पर्सेंटाइल) चाहिए।

 

SC/ST और OBC: पास होने के लिए 226 नंबर (40th पर्सेंटाइल) जरूरी हैं।

 

इस परीक्षा में कुल 2,65,960 छात्र शामिल हुए थे। इसमें से मुख्य परीक्षा 30 अगस्त को हुई थी, जबकि जयपुर के एक सेंटर पर बिजली जाने के कारण प्रभावित हुए छात्रों के लिए 5 सितंबर को दोबारा परीक्षा कराई गई थी। बोर्ड ने साफ किया है कि एक्सपर्ट्स की जांच में परीक्षा का कोई भी सवाल गलत नहीं पाया गया है।

 

 

 

1 अक्टूबर से मिलेगा स्कोरकार्ड

छात्र 1 अक्टूबर 2026 से अपना पर्सनल स्कोरकार्ड और आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे। ध्यान रखें कि स्कोरकार्ड वेबसाइट पर सिर्फ 6 महीने तक ही रहेगा, इसलिए इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

 

आधिकारिक आंसर-की भी 1 अक्टूबर 2026 या उसके बाद वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसके बाद छात्र अपने रिस्पॉन्स और सही उत्तरों का मिलान कर सकेंगे।

 

काउंसिलिंग और एडमिशन के समय उम्मीदवारों के MBBS/FMGE के अंकों का सत्यापन उनके आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी से किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर जानकारी गलत पाई जाती है, तो उम्मीदवार की पात्रता रद्द की जा सकती है। किसी भी पूछताछ के लिए उम्मीदवार बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 011-45593000 पर संपर्क कर सकते हैं।

 

 

 

NEET-PG 2026, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET-SS 2025 का क्वालिफाइंग परसेंटाइल 50वें से घटाकर 30वें परसेंटाइल कर दिया है। NBEMS ने 22 सितंबर को जारी नोटिस में बताया कि यह फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र और सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर 2026 के आदेश के संदर्भ में लिया गया है।

 

 

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