CG Rape Case: दुर्ग में छह साल की मासूम भतीजी के साथ बलात्कार और हत्या के जुर्म में चाचा को सजा-ए-मौत, कोर्ट ने सुनाया फैसला
CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 साल की बच्ची के (CG Rape Case) छत्तीसगढ़ रेप केस में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 18 महीने चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने आरोपी चाचा को मृत्युदंड (Death Penalty) की सजा सुनाई है। मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। घटना 7 अप्रैल 2025 की बताई गई है।
कन्या पूजन के लिए दादी के घर गई थी बच्ची
नवरात्रि के दौरान बच्ची कन्या पूजन के लिए पड़ोस में रहने वाली अपनी दादी के घर गई थी। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बच्ची के नहीं मिलने पर मोहन नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
पुलिस ने तलाश शुरू की तो बच्ची का शव पड़ोस में खड़ी एक कार से बरामद हुआ (CG Rape Case)। बच्ची के शरीर पर चोट और खरोंच के निशान मिले थे।
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पोस्टमार्टम और DNA जांच से खुलासा
घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया था। लोगों ने कार में तोड़फोड़ और आगजनी भी की थी। (CG Rape Case) पुलिस ने आरोपी चाचा समेत तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Postmortem Report) में बच्ची के साथ रेप की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने बच्ची के शरीर से लिए गए सैंपल और आरोपी के DNA की जांच कराई। DNA जांच के आधार पर आरोपी की पुष्टि हुई।
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POCSO एक्ट के तहत मृत्युदंड
दुर्ग पुलिस ने विवेचना पूरी कर मामला अपर सत्र न्यायाधीश अनिष दुबे की अदालत में पेश किया। (CG Rape Case) करीब 18 महीने चले फास्ट ट्रैक ट्रायल (Fast Track Trial) के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना।
CG Rape Case ने POCSO एक्ट (POCSO Act) की धारा 6(1) के तहत मृत्युदंड और 5 हजार रुपए फाइन की सजा सुनाई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत भी मृत्युदंड और 5 हजार रुपए फाइन लगाया गया। वहीं धारा 238(क) के तहत 5 साल के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए फाइन की सजा दी गई
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