Raigarh News : “इंस्टाग्राम पर दोस्ती, शादी का झांसा और नाबालिग को घर से ले गया युवक, आरोपी गिरफ्तार”
“अभियान संवेदना के तहत चक्रधरनगर पुलिस की कार्रवाई, गुम बालिका सकुशल दस्तयाब; आरोपी को भेजा रिमांड पर

Raigarh News : *रायगढ़, 1 सितंबर* । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित संवेदनशील अपराधों में त्वरित कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत चक्रधरनगर पुलिस ने गुम नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब कर मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है।

*घर से बिना बताए निकली थी नाबालिग*
दिनांक 17 मार्च 2025 को प्रार्थी थाना चक्रधरनगर, रायगढ़ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री (17 साल) दिनांक 25 जनवरी 2025 को दोपहर में घर से बिना बताए कहीं चली गई है। आसपास एवं रिश्तेदारों में काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 109/2025, धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
*इंस्टाग्राम के जरिए युवक से हुई थी पहचान*
विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि नाबालिग की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से दिलेश्वर चौहान नामक युवक से हुई थी। दोनों के बीच कई महीनों तक इंस्टाग्राम पर मैसेज के जरिए बातचीत होती रही। नाबालिग ने बताया कि दिनांक 25 जनवरी 2025 को युवक ने उसे मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद वह केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड, रायगढ़ पहुंची, जहां दिलेश्वर चौहान मिला। युवक द्वारा शादी करने की बात कहकर उसे अपने साथ ले जाया गया।
*रायगढ़ से बिहार, ओड़िसा और फिर सारंगढ़ ले गया*
बालिका के कथन के अनुसार, आरोपी उसे बस के माध्यम से बिहार ले गया, जहां उसके माता-पिता ईंट भट्ठे में काम करते थे। करीब 6-7 माह बाद दोनों बिहार से वापस सारंगढ़ क्षेत्र में आए और रहने लगे। इसके बाद आरोपी मजदूरी के लिए ओड़िशा चला गया और बालिका भी उसके साथ रहने लगी। बाद में दोनों वापस युवक के गांव में आकर रहने लगे।

*महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष दर्ज कराया गया बयान*
चक्रधरनगर पुलिस द्वारा बालिका को दिनांक 29 अगस्त 2026 को जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ से सकुशल दस्तयाब किया गया। प्रशिक्षु उप निरीक्षक मनीषा ध्रुव के हमराह पुलिस टीम द्वारा बालिका को सुरक्षित रायगढ़ लाया गया। बालिका के कथन, मेडिकल पर आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने और शारीरिक संबंध स्थापित करना पाये जाने पर प्रकरण में *धारा 87,65(1) बी.एन.एस. 6 पाक्सो एक्ट जोडी गई*।
महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष बालिका के बयान एवं विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी दिलेश्वर चौहान को गिरफ्तार किया। आरोपी दिलेश्वर चौहान निवासी थाना कोसीर, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड पर भेजा गया है।