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Toll Tax: NHAI का बड़ा कदम; 121 टोल प्लाजा पर शुरू किया FASTage Local Pass, जानें किसे होगा फायदा

Toll Tax भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देश भर के 121 टोल प्लाजा पर डिजिटल FASTag लोकल पास की सुविधा शुरू कर दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि पात्र दैनिक यात्री ‘राजमार्गयात्रा’ मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन मासिक लोकल पास प्राप्त कर सकते हैं। इससे टोल प्लाजा पर व्यक्तिगत रूप से आने-जाने और सहायक दस्तावेजों को भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी।

 

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सबसे पहले दिल्ली में UER-II पर मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर शुरू हुई थी सुविधा

बताते चलें कि इस तरह की पहली डिजिटल लोकल पास सुविधा जुलाई 2026 में दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) पर मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य टोलिंग ऑपरेशन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेशनल हाईवे पर यात्रा को ज्यादा आसान और नागरिक-केंद्रित बनाना है।

 

डिजिटल FASTag लोकल पास क्या है

डिजिटल FASTag लोकल पास राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा जारी किया जाने वाला एक मंथली पास होता है। ये पास उन लोगों को जारी किए जाते हैं जो किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और उन्हें रोजाना या बार-बार उस टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है। ये मंथली लोकल पास पात्र यात्रियों को लागू नियमों के अनुसार, महीने के दौरान संबंधित टोल प्लाजा से अनलिमिटेड यात्रा करने की सुविधा देता है।

 

 

पहले लोकल पास प्राप्त करने के लिए देने पड़ते थे कई तरह के दस्तावेज

इससे पहले, स्थानीय निवासियों को लोकल पास लेने के लिए संबंधित टोल प्लाजा पर जाकर 20 किलोमीटर के दायरे में अपने घर का पता और अन्य पात्रता शर्तों को साबित करने वाले दस्तावेज जमा करने पड़ते थे। डिजिटल लोकल पास सुविधा सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे- DigiLocker और VAHAN के साथ सहमति-आधारित इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करती है, ताकि यात्री के घर का पता, गाड़ी की जानकारी और लिंक किए गए FASTag जैसी जरूरी जानकारी हासिल और वेरिफाई की जा सके।

 

 

पात्रता की पुष्टि GIS-आधारित वेरिफिकेशन से भी की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि आवेदक का रजिस्टर्ड पता योग्य टोल प्लाजा के तय 20 किलोमीटर के दायरे में आता है या नहीं।

 

लोकल पास के लिए कहां कर सकते हैं आवेदन

Toll Taxडिजिटल लोकल पास सिस्टम के तहत, जो लोग किसी पात्र टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, वे ‘राजमार्गयात्रा’ मोबाइल ऐप के जरिए लोकल पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करने वाले लोग https://rajmargyatra.nhai.gov.in/buy-fastag-local-pass पर जाकर पात्र टोल प्लाजा की लिस्ट देख सकते हैं।

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