New Toll Tax Rules: देशभर में वाहन चालकों के लिए टोल टैक्स को लेकर “Good News”, अब नए हाईवे पर 60 किलोमीटर से पहले नहीं देनी होगी कोई फीस
New Toll Tax Rules: वाहन चालकों को मिली राहत भरी खबर, केंद्र सरकार की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर के मुताबिक अब देश में नए बनने वाले हाईवे पर 60 किलोमीटर से पहले टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। क्योंकि अब हाईवे पर 60 किलोमीटर से पहले टोल प्लाजा ही नहीं लगाया जाएगा। इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश हैं।
टोल कमेटी से लेनी होगी विशेष अनुमति
SOP के अनुसार, सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन हाई लेवल कमेटी सुनिश्चित कराएगी। यदि कंपनी या ठेकेदार 60 किलोमीटर से कम दूरी पर या किसी शहर की सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा बनाना चाहता है तो सड़क निर्माण शुरू होने से पहले टोल कमेटी से अनुमति लेनी होगी।
वर्तमान में कैसे है टोल प्लाजा कि व्यवस्था
SOP के मुताबिक , देशभर में 130 जगहों पर यात्रियों को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 2 बार टोल टैक्स देना पड़ता है। 22 टोल प्लाजा तो ऐसे हैं, जो 30 किलोमीटर से भी कम दूरी पर बने हैं। लोगों को टोल टैक्स से छुटकारा दिलाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 24 जून को SOP जारी की।
NHAI करेगी टोल कमेटी की अध्यक्षता
SOP का पालन सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य (कमर्शियल ऑपरेशन) की अध्यक्षता में टोल कमेटी गठित की है। इस कमेटी के सदस्य मंत्रालय के अपर सचिव, संयुक्त सचिव (टोल), NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर समेत कई शीर्ष अधिकारी हैं।

क्या? है टोल टैक्स की अधिसूचना के नियम
SOP के मुताबिक, टोल प्लाजा के लिए नियम बनाने से पहले कंपनियों को एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक का उपयोग करना होगा। हाईवे का निर्माण 95 प्रतिशत पूरा होने तक टोल टैक्स की अधिसूचना किसी भी परिस्थिति में जारी करनी होगी। जिससे हाईवे प्रोजेक्ट में पारदर्शिता आएगी।
2 एक्सप्रेसवे पर सबसे कम दूरी पर टोल
जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद के छिजारसी टोल प्लाजा और एक्सप्रेसवे के एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स के बीच की दूरी काफी कम है। वहीं पंजाब-हरियाणा को जोड़ने वाले अंबाला-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर कई स्थानों पर बहुत कम दूरी पर टोल प्लाजा बने हुए हैं।
टोल प्लाजा पर ई-नोटिस जारी किया जाएगा
देश कि राजधानी दिल्ली नगर निगम राज्य के टोल प्लाजा पर नियम उल्लंघन को लेकर ई-नोटिस जारी करेगा। MCD अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को नगर निगम सदन से अनुमति मिल चुकी है। अब इसे दिल्ली सरकार के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अनुमति मिलने पर अधिसूचना जारी करके ई-नोटिस की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।



