Raipur Meat Ban: रायपुर में दो दिनों तक चिकन-मटन बिक्री पर प्रतिबंधित, नगर-निगम का आदेश जारी

Raipur Meat Ban छत्तीसगढ़ की राजधानी में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस 30 जनवरी के अवसर पर रायपुर शहर में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। महापौर के निर्देश पर नगर निगम रायपुर ने आदेश जारी करते हुए नगर निगम क्षेत्र की सभी मांस-मटन दुकानों और बूचड़खानों को इन दोनों दिनों में बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
शासन के निर्देशों के तहत जारी हुआ आदेश
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है। दोनों पावन अवसरों पर शहर में किसी भी प्रकार का मांस-मटन बेचना प्रतिबंधित रहेगा।
होटल और ढाबों पर भी रहेगी कड़ी नजर
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। मांस-मटन दुकानों के साथ-साथ होटल और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
महापौर के निर्देशानुसार यदि कोई दुकानदार या होटल संचालक प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया, तो सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम की अपील
Raipur Meat Banनगर निगम ने सभी दुकानदारों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेश का पूर्ण रूप से पालन करें, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान हो सके।



