Income Tax Return: 63 लाख से ज्यादा लोगों का रिफंड अटका; ये 6 वजहें हो सकती हैं लेट, ऐसे करें जल्दी से फिक्स

Income Tax Return : अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है और अभी भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं. कई टैक्सपेयर्स को हर साल सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद भी देरी का सामना करना पड़ता है. हालांकि, अधिकतर रिफंड रिटर्न प्रोसेसिंग के कुछ सप्ताह के भीतर जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन कई लोगों के साथ तकनीकी समस्यायों कारण दिक्कत हो जाती है. आखिर में रिफंड में देरी क्यों होती है? इसका स्टेटस कैसे चेक करें और आप क्या कदम उठा सकते हैं. यहां पूरी जानकारी दी गई है.
इनकम टैक्स रिफंड क्या है?
इनकम टैक्स रिफंड तब जारी किया जाता है जब फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपके द्वारा चुकाया गया टैक्स, आपकी असल टैक्स लायबिलिटी से अधिक होता है. ऐसा आमतौर पर ज्यादा TDS, एडवांस टैक्स, या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स के कारण होता है. एक बार जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिटर्न प्रोसेस कर देता है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिया जाता है.
क्या हैं ITR रिफंड में देरी के प्रमुख कारण?
1. ITR वेरिफाई नहीं हुआ
अगर आपका रिटर्न ई-वेरिफाई नहीं हुआ है, तो उसे प्रोसेस नहीं किया जाएगा. वेरिफिकेशन जरूरी है और इसे दिए गए समय के भीतर पूरा करना होगा.
2. टैक्स डिटेल्स में मिसमैच
अगर आपके रिटर्न में इनकम या टैक्स के आंकड़े फॉर्म 26AS या AIS से मेल नहीं खाते हैं, तो आपका रिटर्न रिव्यू के लिए भेजा जा सकता है, जिससे रिफंड में देरी हो सकती है.
3. गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स
गलत IFSC कोड, अकाउंट नंबर, या एक अनवेरिफाइड बैंक अकाउंट रिफंड को क्रेडिट होने से रोक सकता है.
4. बकाया टैक्स ड्यूज
अगर पिछले सालों से आपका कोई टैक्स बकाया है, तो डिपार्टमेंट आपके रिफंड को उसके साथ एडजस्ट कर सकता है.
5. PAN-आधार लिंक नहीं होने पर होता है लेट
अगर PAN और आधार लिंक नहीं हैं, तो रिफंड ब्लॉक हो सकता है.
6. मैनुअल वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी
कुछ रिटर्न को एक्स्ट्रा चेक के लिए चुना जाता है, जिससे प्रोसेसिंग का समय बढ़ जाता है.
रिफंड में आमतौर पर कितना समय लगता है?
देश में अधिकतर मामलों में आपका ITR प्रोसेस होने के 4 से 6 सप्ताह के भीतर रिफंड जारी कर दिया जाता है. अगर आपके केस को वेरिफिकेशन के लिए फ्लैग किया गया है, तो इंतजार लंबा हो सकता है.
अपना रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
आप अपना रिफंड स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और ‘रिफंड/डिमांड स्टेटस’ पर जाएं
या अपने PAN और असेसमेंट ईयर का इस्तेमाल करके TIN NSDL रिफंड स्टेटस पेज पर जाएं
स्टेटस दिखाएगा कि आपका रिफंड प्रोसेस में है. अप्रूव हो गया है. पेमेंट हो गया है या एडजस्ट किया गया है
अगर आपका रिफंड लेट हो जाए तो क्या करें?
तुरंत ई-वेरिफिकेशन पूरा करें
अपना बैंक अकाउंट दोबारा चेक करें और प्री-वैलिडेट करें
टैक्स डिपार्टमेंट से मिले किसी भी नोटिस का जवाब दें
अगर देरी अधिक हो रही है तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर शिकायत करें
Income Tax Returnइनकम टैक्स रिफंड में देरी आमतौर पर डेटा मिसमैच या वेरिफिकेशन की दिक्कतों की वजह से होती है. सिस्टम फेल होने की वजह से नहीं. अपने रिकॉर्ड सही रखने और डिपार्टमेंट के
नोटिस का जल्दी जवाब देने से आपको अपना रिफंड तेजी से मिल सकता है.



