रायगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Raigarh News: इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक फोटो साझा करने के मामले में पुसौर पुलिस की सख्त कार्रवाई, आरोपी युवक गिरफ्तार

Raigarh News:  *रायगढ़, 09 जनवरी* । इंस्टाग्राम पर एक स्थानीय युवती की आपत्तिजनक फोटो साझा करने और अभद्र टिप्पणियां करने की शिकायत पर पुसौर पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई साइबर अपराधों के प्रति पुसौर पुलिस की संवेदनशीलता और कठोर रुख को दर्शाती है।

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जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती द्वारा पूर्व में दिनांक 25 अगस्त 2025 को एक विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध स्थापित करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुसौर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 232/2025 धारा 69 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया था।
युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद दिनांक 26 नवंबर 2025 को उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर अश्लील टिप्पणियां करने लगा तथा आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी द्वारा युवती के निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें साझा की गईं, जिससे युवती मानसिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित हुई। घटना से आहत होकर युवती ने अगले ही दिन 27 नवंबर 2025 को थाना पुसौर में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की।
युवती के आवेदन पर थाना पुसौर में अपराध क्रमांक 316/2025 धारा 75(2), 75(3), 79 भारतीय न्याय संहिता एवं 66 आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी पुसौर रामकिंकर यादव द्वारा आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दबिश दिया गया जो फरार था जिसे कल सूचना पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में त्वरित विवेचना करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेजा गया है।

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पुसौर पुलिस ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक फोटो, वीडियो अथवा अभद्र टिप्पणियां करना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाती है। आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें ।

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