Raigarh News: विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जिले समस्त विधानसभा क्षेत्रों में दस्तावेज सत्यापन व सुनवाई 22 जनवरी तक – RGH NEWS
रायगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Raigarh News: विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जिले समस्त विधानसभा क्षेत्रों में दस्तावेज सत्यापन व सुनवाई 22 जनवरी तक

नोटिस चरण में मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का किए जा रहे सत्यापन, अनुपस्थित मतदाताओं को प्रदान किए जा रहे तीन अवसर

Raigarh News:  रायगढ़, 6 जनवरी 2026/ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के अंतर्गत जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण में मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्वाचक नामावलियों में सभी पात्र नागरिकों के नाम सम्मिलित हों तथा किसी भी प्रकार से अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न रहें।

Read More: Cg News Today: शहरों के संतुलित, समावेशी और योजनाबद्ध विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री साय

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 04 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) एवं 35 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) पदाभिहित किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अनमैप्ड निर्वाचकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ईआरओ, एईआरओ एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा रहा है। निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने वाले मतदाताओं को कुल तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। वहीं मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा नए मतदाताओं एवं सभी पात्र लेकिन अब तक अपंजीकृत नागरिकों से फॉर्म-6 प्राप्त किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए निम्नानुसार दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। इनमें केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के नियमित कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि अथवा गृह आबंटन प्रमाण पत्र सहित अन्य वैध दस्तावेज शामिल हैं। आधार से संबंधित प्रकरणों में आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। इन सभी दस्तावेजों की सूची मतदाताओं को जारी की जा रही नोटिस में भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।

Read More: CG School Closed: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बढ़ा दी गई स्कूलों की छुट्टियां, बढ़ती ठंड के कारण DEO ने जारी किया आदेश

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्थलों पर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनकी तामिली संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा की जा रही है। सुनवाई की जानकारी ग्राम कोटवार के माध्यम से मुनादी कराकर तथा अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए आमजन तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही सभी सुनवाई स्थलों पर मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेयजल एवं बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चल रहे इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों से सक्रिय सहयोग की अपील की गई है, ताकि जिले की निर्वाचक नामावलियां पूर्णतः शुद्ध एवं अद्यतन बनाई जा सकें।

Related Articles

Back to top button