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driving licence Online renew: नए साल में बदले ड्राइविंग लाइसेंस के नियम, अब घर बैठे होगा लायसेंस रिन्यू, यहां जानें ऑनलाइन प्रोसेस

driving licence Online renew सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का होना जरूरी है. प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर जारी होने की तारीख से 20 साल या आपकी उम्र 4050 साल होने तक वैध रहता है. वहीं कमर्शियल लाइसेंस को हर 35 साल में रिन्यू कराना पड़ता है. आप लाइसेंस की एक्सपायरी से एक साल पहले तक रिन्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं. एक्सपायरी के बाद 30 दिन की ग्रेस पीरियड होता है, जिसमें कोई जुर्माना नहीं लगता. इसके बाद देरी होने पर लेट फीस लगती है और अगर लाइसेंस 5 साल से ज्यादा समय तक एक्सपायर हो जाए, तो नए सिरे से आवेदन करना या दोबारा टेस्ट देना पड़ सकता है.

 

 

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया ज्यादातर डिजिटल है और यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सारथी परिवहन पोर्टल (sarathi.parivahan.gov.in) के जरिए की जाती है. इससे ज्यादातर लोगों के लिए यह प्रक्रिया आसान और बिना संपर्क वाली हो गई है.

 

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ऑनलाइन रिन्यू कराने की प्रोसेस

driving licence Online renewसबसे आसान तरीका ऑनलाइन है, जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड, फीस भुगतान और RTO अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा मिलती है. सारथी परिवहन पोर्टल (https://sarathi.parivahan.gov.in/) के ऑनलाइन रिन्यू सेक्सन पर जाएं.

 

 

ड्रॉपडाउन से अपना राज्य चुनें.

  • Driving Licence > Services on Driving Licence (Renewal/Duplicate) पर क्लिक करें.
  • अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा डालें, फिर Proceed पर क्लिक करें.
  • सर्विस के तौर पर Renewal चुनें.
  • आवेदन फॉर्म भरें और स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट (PDF/JPEG), फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.
  • नेट बैंकिंग, UPI या कार्ड से ऑनलाइन फीस भरें.
  • अगर बायोमेट्रिक या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी हो, तो नजदीकी RTO में अपॉइंटमेंट बुक करें.
  • तय तारीख पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ RTO जाएं (अगर जरूरत हो).

 

आवेदन नंबर से पोर्टल पर स्टेटस ट्रैक करें.

 

रिन्यू किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस (स्मार्ट कार्ड) 1530 दिनों में आपके रजिस्टर्ड पते पर पोस्ट से भेज दिया जाएगा या आप RTO से भी ले सकते हैं.

 

ऑफलाइन रिन्यू की प्रोसेस

  • अपने नजदीकी RTO जाएं.
  • फॉर्म 9, 1 और 1A (अगर लागू हो) लें और भरें.
  • जरूरी दस्तावेज और फोटो के साथ जमा करें.
  • काउंटर पर फीस जमा करें और रसीद लें.
  • रिन्यू किया हुआ लाइसेंस पोस्ट से भेज दिया जाएगा.
  • आसान रिन्यू के लिए टिप्स
  • समय से पहले आवेदन करें ताकि भीड़ और जुर्माने से बच सकें.
  • DigiLocker या mParivahan ऐप में डिजिटल DL रखें, ट्रैफिक पुलिस इसे मान्य करती है.
  • पोर्टल पर आवेदन की स्थिति नियमित रूप से चेक करें.
  • NRI लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या भारत आने पर लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं.

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