GST Rate: GST कटौती की दरें आज से लागू, जानिए किस पर कितना कम हुआ TAX…

GST Rate नवरात्र की शुरुआत के साथ-साथ सरकार ने जो कई जरूरी सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की थी, आज से यानी 22 सितंबर से प्रभावी हो गई हैं। रोजमर्रा की चीजों से लेकर गाड़ियां और अन्य वस्तुएं सोमवार से सस्ती हो गई हैं। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। आपको बता दें, जीएसटी सुधार के तहत सरकार ने अब चार की जगह सिर्फ दो जीएसटी स्लैब- 5% और 18% रखा है। एक अलग से 40% का नया टैक्स ब्रैकेट भी तय किया गया है, जो अल्ट्रा लग्जरी सामानों या वस्तुओं पर लागू किया गया है।
मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत
खाद्यान्न, दवाइयां और रोजमर्रा की वस्तुओं जैसी जरूरी वस्तुओं पर 5% की निचली दर से टैक्स लगता रहेगा, जिससे परिवारों के लिए वहनीयता सुनिश्चित होगी। इस बीच, 12% की दर को हटाने से कई मध्यम श्रेणी के उत्पाद सस्ते हो गए हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री का मानना है कि सरकार द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी सुधारों से टैक्स बोझ में बड़ी राहत मिलेगी। अनुमान है कि इससे देश की जनता को लगभग ₹2 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।
खाने-पीने की वस्तुएं हुईं सस्ती
अब दूध से बने पेय पदार्थ, बिस्कुट, मक्खन, अनाज, सूखे मेवे, फलों के रस, घी, आइसक्रीम, जैम, केचप, नमकीन, पनीर, पेस्ट्री, सॉसेज और नारियल पानी जैसी रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं पर पहले की तुलना में कम जीएसटी लगेगा। इससे आम आदमी की रसोई पर पड़ने वाला खर्च घटेगा।
पर्सनल केयर उत्पादों में राहत
शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, टैल्कम पाउडर और फेस क्रीम जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी अब सस्ती मिलेंगी, क्योंकि इन पर लगने वाला टैक्स घटा दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में कटौती
एसी, वाशिंग मशीन, टीवी, और डिशवॉशर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अब किफायती दामों पर उपलब्ध होंगे। नई जीएसटी दरों के चलते इन उत्पादों पर लगने वाला टैक्स कम किया गया है।
दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स में छूट
सरकार ने कई आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर घटाकर सिर्फ 5% कर दी है। इसके साथ ही दवा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) में संशोधन करें और इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।
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सेवा क्षेत्र में भी राहत
GST Rateअब सैलून, नाई, जिम, फिटनेस सेंटर और योग सेवाओं पर भी कम जीएसटी लगेगा। इससे इन सेवाओं का उपयोग करने वालों की जेब पर भार कम पड़ेगा।
जीएसटी दरों में किस पर कितनी की गई है कटौती
| भोजन और रसोई | |||
| सीरियल नंबर | आइटम | पुरानी जीएसटी दर | नई जीएसटी दर |
| 1. | पनीर/छेना (पैक) | 5% | 0% |
| 2. | यूएचटी दूध (टेट्रा-पैक दूध) | 5% | 0% |
| 3. | पराठे और भारतीय रोटियां (सभी नाम) | 18% | 0% |
| 4. | RoG/ChapaG/खाखरा, पिज़्ज़ा ब्रेड | 5% | 0% |
| 5. | बटर / घी / डेयरी स्प्रेड | 12% | 5% |
| 6. | चीज/पनीर | 12% | 5% |
| 7. | सूखे मेवे (बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, खजूर, अंजीर आदि) | 12% | 5% |
| 8. | चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, बिस्कुट, जैम | 18% | 5% |
| 9. | नमकीन/भुजिया/मिक्सचर/चबेना (पैक्ड) | 12% | 5% |
| 10. | पास्ता/स्पेगेटी[/मैकरोनी/नूडल्स | 12% | 5% |
| 11. | कॉर्न फ्लेक्स और अन्य अनाज के फ्लेक्स | 18% | 5% |
| 12. | अचार | 12% | 5% |
| 13. | फल और सब्जी के रस | 12% | 5% |
| 14. | नारियल पानी (पैक) | 12% | 5% |
| 15. | परिष्कृत चीनी और चीनी क्यूब्स | 12% | 5% |
| 16. | कॉफी | 18% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | करी पेस्ट, मेयोनेज़, सलाद ड्रेसिंग | 12% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | सूप और शोरबा (तैयार/प्री-मिक्स) | 18% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | खमीर और बेकिंग पाउडर | 12% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | संरक्षित मछली/मांस (डिब्बाबंद/तैयार) | 12% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पेय पदार्थ (गैर-मादक) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 20 लीटर पीने के पानी के जार | 12% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | वनस्पति-आधारित दूध पेय (नारियल का दूध, बादाम का दूध, काजू दूध, अलसी का दूध, चावल का दूध और जई का दूध) | 18% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | फल-गूदा/फल-रस आधारित पेय (गैर-कार्बोनेटेड) | 12% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | दूध युक्त पेय पदार्थ (दूध आधारित पेय) | 12% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत देखभाल (दैनिक उपयोग) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | टॉयलेट साबुन (बार/केक), टूथपेस्ट, डेंटल फ़्लॉस, टूथब्रश | 18% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | टूथ पाउडर | 12% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | हेयर ऑयल और शैम्पू, टैल्कम/फेस पाउडर, शेविंग क्रीम/अफ़रशेव/लोगॉन | 18% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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कंघी, हेयरपिन, कर्लर (गैर-विद्युत) | 12% | 5
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