Goods and service Tax: दैनिक उपभोग की चीजों को सस्ता होने में लगेगा समय, नया GST लागू होने के बाद भी नहीं मिलेगा फायदा…

Goods and service Tax 22 सितंबर से नया जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को दैनिक उपभोग की चीजों में तुरंत राहत नहीं मिलेगी। उपभोक्ताओं को कम दाम पर साबुन, तेल, शैंपू जैसी चीजें अक्टूबर की शुरुआत या मध्य अक्टूबर से ही मिल पाएंगी। दरअसल, जीएसटी में बदलाव होने के बाद नए एमआरपी वाले सामान को बाजार तक पहुंचने में काफी समय लगता है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुधीर सीतापति ने सोमवार को ये बात कही। सीतापति ने कहा कि दैनिक उपभोग वाले उत्पादों (FMCG) पर जीएसटी की दरें घटाकर 5 प्रतिशत करने से इंडस्ट्री में ‘कुछ अल्पकालिक व्यवधान’ पैदा हो गए हैं।
कंपनियों के पास बड़े पैमाने में उपलब्ध हैं पुराने एमआरपी वाले सामान
सुधीर सीतापति ने कहा कि एफएमसीजी सेक्टर MRP व्यवस्था पर चलता है और डिस्ट्रीब्यूटरों एवं कंपनियों के पास अभी पुरानी जीएसटी के हिसाब से ज्यादा एमआरपी वाला काफी स्टॉक मौजूद है। जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘सीधे व्यवसायों को पैसे देने से उपभोक्ताओं तक तुरंत लाभ नहीं पहुंच पाता है। नए एमआरपी वाले उत्पादों के बाजार तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा।’’ उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले महीने की शुरुआत या मध्य तक उपभोक्ताओं को एफएमसीजी उत्पादों की कीमतों में गिरावट दिखने लगेगी, क्योंकि तब तक दैनिक उपभोग की चीजें नए जीएसटी सिस्टम के मुताबिक नई और घटी हुईं एमआरपी के साथ बाजार में पहुंच जाएंगी।
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नई टैक्स दरों को पूरी तरह लागू होने में लग सकता है समय
Goods and service Taxबताते चलें कि जीएसटी काउंसिल ने पिछले हफ्ते दैनिक उपभोग वाले ज्यादातर उत्पादों पर टैक्स घटाने का फैसला किया था। इसमें हेयर ऑयल, साबुन, फेस पाउडर, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट और खाद्य सामग्री शामिल हैं। हालांकि, सीतापति ने संकेत दिया कि नई टैक्स दरों को पूरी तरह लागू होने में कुछ समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों के तार्किक पुनर्गठन से चालू वित्त वर्ष पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा।