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Maharashtra Elections: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब 27% OBC आरक्षण में होगी निकाय चुनाव…

Maharashtra Elections मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र की सभी महानगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने अहम फैसले में कहा है कि इन चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा और नई प्रभाग रचना (वार्ड बंटवारा) के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे।

 

क्या है मामला?

पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव रुके हुए थे, क्योंकि नई प्रभाग रचना और ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था। कुछ याचिकाकर्ताओं ने नई वार्ड रचना को कोर्ट में चुनौती दी थी।

 

कोर्ट ने क्या कहा?

 

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल थे, ने साफ कहा कि…

• सभी नगर निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू रहेगा।

• चुनाव नई प्रभाग रचना के अनुसार ही कराए जाएंगे।

• नई वार्ड रचना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।

 

आगे क्या होगा?

 

अब राज्य सरकार को चुनाव आयोग के जरिए:

• 4 हफ्तों के भीतर अधिसूचना (Notification) जारी करनी होगी।

• 4 महीनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

 

यह फैसला मुंबई महानगरपालिका (BMC) के 227 वार्डों समेत पूरे महाराष्ट्र के लिए लागू होगा।

 

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क्यों है ये फैसला अहम?

 

Maharashtra Elections से 2022 तक OBC आरक्षण स्थानीय निकाय चुनावों में लागू था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार को दोबारा मान्यता दी है। इससे राज्य के ओबीसी समुदाय को बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा।

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