Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: किसानों को राहत देने बाली खबर, तेज आंधी-बारिश से फसलों को हुआ भारी नुकसान तो इस योजना के तहत कर सकते हैं मुआवजे की मांग…

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana देश के कई राज्यों में तेज आंधी और बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज हवा के साथ आई बारिश ने खेतों में खड़ी रबी फसलों विशेषकर चना, मसूर और सब्जियों को नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग के मुताबिक, यह अचानक बदला मौसम पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण आया था। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसान बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति पर बीमा दावा कर सकते हैं। योजना में शामिल किसान फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग या बीमा कंपनी को दे सकते हैं।
अधिकारियों से करें संपर्क
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसान समय पर सूचना देकर दावा प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो उन्हें मुआवजा मिल सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को संबल मिल सकता है। राज्य सरकार ने जिलों के अधिकारियों को नुकसान का सर्वेक्षण कर बीमा क्लेम की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।
मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया
फसल नुकसान की सूचना दें: यह सूचना स्थानीय पटवारी, तहसीलदार, कृषि अधिकारी, बीमा कंपनी या हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से दी जा सकती है।
ऑनलाइन या ऑफलाइन दावा दर्ज करें: PMFBY की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के ज़रिए अथवा नजदीकी CSC केंद्र, बैंक या कृषि कार्यालय में जाकर फॉर्म भरें।
जरूरी दस्तावेज़ जमा करें: पहचान पत्र (आधार), भूमि के दस्तावेज़ या बोआई प्रमाण, बैंक खाता विवरण
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojanaफसल नुकसान के फोटो (यदि संभव हो)
क्षति का सर्वेक्षण: बीमा कंपनी और कृषि विभाग द्वारा फसल नुकसान की संयुक्त जांच की जाती है।
मुआवजा भुगतान: जांच रिपोर्ट के आधार पर तय राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है



