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Madhya Pradesh News: हाईकोर्ट ने MP सरकार को OBC आरक्षण मामले पर दो हफ्ते में जवाब देने का दिया आदेश, नहीं तो लगेगा इतने हजार रुपए का जुर्माना…

Madhya Pradesh News जबलपुर हाईकोर्ट ने आबादी के हिसाब से ओबीसी को 51 फीसदी आरक्षण देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए दो हफ्ते की अंतिम मोहलत दी है. कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर 2 हफ्ते में जवाब नहीं मिला तो सरकार पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बता दें कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. ओबीसी वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

हाईकोर्ट ने MP सरकार को दिया आखिरी मौका

दरअसल गुरुवार को एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका में मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 51 प्रतिशत बताई गई है, और ओबीसी वर्ग की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उसे समान अनुपात में आरक्षण देने की मांग की गई है. इस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए 2 हफ्ते का समय दिया है. यदि इस दौरान सरकार ने जवाब नहीं दिया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी.

 

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OBC आरक्षण का मामला क्या है?

Madhya Pradesh Newsयह याचिका एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक एंड सोशल जस्टिस द्वारा दायर की गई थी. इसमें मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग की गई है. 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में एससी की आबादी 15.6 प्रतिशत, एसटी की 21.14 प्रतिशत, ओबीसी की 50.9 प्रतिशत और मुस्लिम की 3.7 प्रतिशत है. जबकि शेष 8.66 प्रतिशत जनसंख्या अनारक्षित वर्ग की है.

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