Income Tax Allowances: 17 लाख तक नहीं देना होगा Income Tax, बस करना होगा ये काम…

Income Tax Allowances 1 अप्रैल 2025 से 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी. अगर कोई व्यक्ति 12 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है तो उसका क्या होगा? अगर आपसे कोई कहें कि 17 लाख रुपए सालाना तक कमाने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स नहीं देना होता तो शायद आपको ये सब मजाक लगे, लेकिन हम आपको बता दें ये एकदम सच है. इसके लिए बस आपको कुछ कैलकुलेशन समझनी होगी.
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री की है, इसमें आपको ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह की तरह धारा 80C के तहत छूट भी नहीं मिलती है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस सबके बावजूद आप न्यू टैक्स रिजीम में 17 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करा सकते हैं. इसके बारे में हम आपको यहां विस्तार से बता रहे हैं.
कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट
कॉरपोरेट अपने कर्मचारी की CTC (कॉस्ट टू कंपनी) में एक हिस्सा कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट का रखते हैं. टैक्स परामर्श फर्म भूटा शाह एंड कंपनी के अनुसार न्यू टैक्स रिजीम में आपको सैलरी के कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट वाले हिस्से पर टैक्स नहीं देना होगा. भूटा के अनुसार ये खर्च ऑफिस के काम से आने-जाने पर खर्च होना चाहिए, तभी आप कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं.
ट्रांसपोर्ट अलाउंस
टैक्स कंसल्टिंग फर्म भूटा शाह एंड कंपनी के अनुसार कॉरपोरेट कुछ स्पेशल एम्पलाई को ट्रांसपोर्ट अलाउंस देते हैं. कंसल्टिंग फर्म के अनुसार कंपनी 3200 रुपए महीने तक ट्रांसपोर्ट अलाउंस देती है, जो कि सालाना 38,400 रुपए तक होता है. आपको बता दें ये अलाउंस कंपनी की ओर से केवल फिजिकली डिसेबल एम्पलाई को ही ये अलाउंस मिलता है.
टेलीफोन और मोबाइल बिल
सैलरी बेस्ड एम्पलाई अपने टेलीफोन बिल के अमाउंट का फायदा टैक्स में उठा सकते हैं. टैक्स कंसल्टिंग फर्म नांगिया एंडरसन एलएलपी के कार्यकारी निदेशक योगेश काले के अनुसार न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में फोन और इंटरनेट बिल को माफ कराया जा सकता है. वहीं उन्होंने बताया कि दोनों ही टैक्स रिजीम में टेलीफोन और इंटरनेट बिल की कोई लिमिट तय नहीं की गई है.
Car लीज पॉलिसी
Income Tax Allowancesअगर कंपनी आपको कार लीज करने की पमिशन देती है तो आप अपनी सैलरी में से कार लीज अमाउंट पर टैक्स में छूट पा सकते हैं. कार लीज पॉलिसी में पर्सनल और ऑफिशियल यूज के लिए कार मुहैया कराई जाती है, जिसमें 1.6 लीटर इंजन वाली गाड़ी पर अपको 1800 रुपए महीने की टैक्स में छूट मिलती है. इन सभी तरीकों से आप 17 लाख रुपए तक की इनकम पर न्यू टैक्स रिजीम में जीरो इनकम टैक्स करा सकते हैं.