Supreme Court: महाकुंभ भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, दिए ये निर्देश…
Supreme Courtमहाकुंभ में हुई भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। महाकुंभ 2025 में भगदड़ को लेकर दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सीजीआई ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। याचिका में महाकुंभ में देशभर से आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की गई थी।
महाकुंभ भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से ये जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इतना ही नहीं इसमें सभी राज्यों की ओर से मेले में सुविधा केंद्र खोलने की भी बात कही गई है, जिससे गैर हिंदी भाषी नागरिकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।
Supreme Courtदें कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या 29 जनवरी के तड़के हुई घटना में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हो गए थे। हालांकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का मेला क्षेत्र में आना जारी है और भगदड़ की घटना का यहां आ रहे श्रद्धालुओं पर कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद सरकार ने मेला क्षेत्र में भीड़ के प्रबंधन के लिए 5 बड़े उपाय अपनाए हैं, जिनमें बाहरी वाहनों के प्रवेश पर बैन