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Public Provident Fund: Inactive हो गया है पीपीएफ अकाउंट, तो ऐसे करें Active…

Public Provident Fund स्कीम भारतीय निवेशकों की पसंदीदा योजनाओं में से एक है। लंबे समय में धन संचय और टैक्स सेविंग के लिहाज से यह स्कीम बेहद फायदेमंद मानी जाती है। PPF में निवेश कर आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें सालाना मिनिमम डिपॉजिट नहीं किया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। ऐसे में इसे दोबारा एक्टिव करना जरूरी हो जाता है।

 

PPF अकाउंट को एक्टिव करने का तरीका

अगर आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो गया है, तो सबसे पहले आपको उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना होगा, जहां आपका खाता खोला गया था। वहां आपको अकाउंट रिएक्टिवेशन के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद आपको उन सभी वर्षों की एरियर राशि जमा करनी होगी, जिनमें आपने पैसे नहीं जमा किए थे। साथ ही, आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपये की पेनल्टी भी चुकानी होगी।

 

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Inactive PPF Account पर पेनल्टी

Public Provident Fundयदि आपका PPF अकाउंट तीन साल से बंद है, तो आपको हर साल के लिए 500 रुपये यानी कुल 1500 रुपये एरियर राशि जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी यानी कुल 150 रुपये की डिफॉल्ट फीस भी देनी होगी। सभी बकाया राशि चुकाने के बाद आपका खाता फिर से चालू कर दिया जाएगा। ध्यान दें कि इनएक्टिव खाते पर लोन या निकासी की सुविधा नहीं मिलती।

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