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Contract Employees Regularization: संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट ने जारी​ किया ये आदेश

Contract Employees Regularization देहरादून: लंबे समय से समान वेतनमान और नियमितीकरण का इंतजार कर रहे संविदा कर्मचारियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हां जल्द ही संविदा और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण पर फैसला लिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 16 मार्च को हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से सभी विभागों में कार्यरत संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी। हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार को तीन हफ्ते का समय दिया था, जो अब बीत चुका है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट जल्द ही सरकार को नियमितीकरण पर फैसला लेने का आदेश दे सकती है।

Savida
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गौरतलब है कि मार्च महीने के दूसरे हफ्ते में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में वन विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि सभी विभागों में कार्यरत संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी तीन हफ्ते के भीतर कोर्ट में जमा करें।

मामले के अनुसार, वन विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि वे पिछले कई वर्षों से विभाग में कार्यरत हैं। उन्हें न तो नियमित किया जा रहा और न ही न्यूनतम वेतनमान दिया जा रहा है।

Contract Employees Regularization पूर्व में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इन कर्मचारियों के हित में फैसला देते हुए कहा कि उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए और नियमित किया जाए। सरकार ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती देते हुए कहा कि उनके पास ये पद स्वीकृत नहीं हैं।

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