*✍️किसी भी हाल में 31 दिसंबर तक कर लें ये काम, वरना देना पड़ेगा 10 हजार रु. जुर्माना, पढ़े पूरी खबर…!!!*

RGHNEWS नई दिल्ली: साल 2020 अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में आपकेके लिए जरूरी खबर है। अगर आपने अबतक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें। ITR भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Dapertment) ने रिटर्न फाइल (ITR) करने की आखिरी तारीख को कई बार आगे बढ़ाया।
साल 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। ऐसे में अगर आपने अबतक रिटर्न नहीं भरा है तो इस काम को जल्द पूरा कर लें। अगर 31 दिसंबर तक आप अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे।
देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना
अगर आपने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाता है। अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो करदाता को 10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी। इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं।
ऐसे भरें अपना इनकम टैक्स
आयकर दाता कई तरीके से अपना इनकम टैक्स दायर कर सकते हैं। आईटीआर ऑफलाइन, ऑनलाइन और टैक्सपेयर्स से दाखिल किया जा सकता है।
– ऑफलाइन मोड में सभी प्रकार के आईटीआर फॉर्म भरे जा सकते हैं।
– ऑनलाइन आईटीआर सिर्फ फॉर्म-1 और फॉर्म-4 ही भरे जा सकते हैं।
– अगर टैक्सपेयर्स चाहें तो सॉफ्टवेयर की मदद से सभी प्रकार के आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
– जावा या एक्सेल फॉर्मेट में एप्लिकेबल आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर उसे ऑफलाइन भर सकते हैं।
एक्सएमएल जेनेरेट कर उसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करके अपलोड कर सकते हैं।
– इस मोड के जरिए सभी प्रकार के आईटीआर फॉर्म भरे जा सकते हैं।
– ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन कर आईटीआर तैयार कर सबमिट कर दें।
– ऑनलाइन मोड में सिर्फ फॉर्म-1 और फॉर्म-4 ही फाइल किया जा सकता है।