*✍️31 दिसंबर से पहले कर लें ये काम, वर्ना लगेगी 10 हजार रुपये की झटका…!!!*

RGHNEWS कोरोना संकट के चलते इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन को कई बार बढ़ाया जा चुका है। अब आईटीआर (वित्त वर्ष 2019-20) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। ऐसे में अगर आप 31 दिसंबर तक इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी
यह लेट फीस 10 हजार रुपये की होगी। हालांकि 5 लाख रुपये से कम इनकम वालों को 1 हजार रुपये लेट फीस देनी होगी। दरअसल समय पर टैक्स जमा न करने पर टैक्सपेयर पर जुर्माना लगाया जाता है।
टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करना आवश्यक होता है। अगर आपने अभी तक अपनी आय का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो चिंता की बात नहीं है. अभी भी आपके पास समय है। इसे ऑफलाइन, ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर, तीन तरीकों से भरा जा सकता है। कोई भी टैक्सपेयर घर बैठे खुद ही अपना आईटीआर दाखिल कर सकता है। इसके लिए कुछ दस्तावेज तैयार रखने होते हैं।
इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.tin-nsdl.com/ पर विजीट करना होगा। इसके बाद ‘Services’ सेक्शन पर जाना होगा।