Raigarh News: दीपावली त्यौहार के मद्देनजर पटाखा दुकानदारों के लिए दिशा-निर्देश जारी

Raigarh News रायगढ़, 3 नवम्बर 2023/ जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी, नगर सेना रायगढ़ द्वारा दीपावली त्यौहार के दौरान अग्निशमन व्यवस्था को दूरस्त रखने हेतु प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय पटाखा दुकानदारों को दुकान लगाने हेतु दिशा-निर्देश दिए गए है। जिसके तहत पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़े, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि से नहीं बना होना चाहिए।
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Raigarh News: पटाखा दुकान को लोहे के पाइप, टीनशेड एंगल से बनाना होगा, प्रत्येक दुकान के बीच में तीन मीटर की दूरी अनिवार्य है तथा एक दुकान के सामने दूसरी दुकान न बनायी जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। फटाखा दुकान ट्रांसफार्मर के आसपास और उसके ऊपर से हाईटेंशन लाईन नहीं गुजरना चाहिए। दुकानों में विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं मास्टर स्वीच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए। प्रत्येक दुकानों में 5 किलो के क्षमता वाले अग्निशमन यंत्र (डीसीपी)रखने होंगे तथा 200 लीटर पानी क्षमता का ड्रम के साथ बाल्टी व्यवस्था होनी चाहिए। पटाखा दुकान के सामने बाईक/कार पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए। दुकानों में अग्निशमन कार्यालस एवं एम्बुलेंस का संपर्क नंबर दुकान परिसर में प्रदर्शित करना होगा। अग्निशमन वाहन मूव्हमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। अग्निशमन विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। उक्त निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।



