Navratri Guidelines: नवरात्र को लेकर प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

Guidelines issued for Navratri: रायपुर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। ऐसे में नवरात्र से लेकर दशहरे का पर्व इस वर्ष आचार संहिता के साये में रहेगा। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने नवरात्र को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। नवरात्र में दुर्गा स्थापना, रास गरबा और मूर्ति विसर्जन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
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सुबह 6:00 से रात 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग होगा। डांडिया, रास गरबा में हर किसी की एंट्री नहीं होगी। जिनके पास, पास होंगे केवल वही लोग आयोजन में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं दुर्गा पंडालों में केवल धार्मिक गाने बजेंगे। नियम विरुद्ध डीजे धुमाल बजाने पर जप्ती की चेतावनी भी दी गई है।
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Guidelines issued for Navratri: दशहरे को लेकर भी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक दशहरे के दूसरे दिन तक प्रतिमा का विसर्जन किया जा सकेगा। प्रतिमा विसर्जन के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है।



